कोरोनावायरस: बिहार में महामारी कानून लागू, अब तक कोई पॉजिटिव मामला नहीं

उल्लेखनीय है कि बिहार में अब तक 69 कोरोना संदिग्धों की जांच कराई गई है, लेकिन अब तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है.

Rajnish Sinha | Edited By : Dalchand Kumar | Updated on: 18 Mar 2020, 02:21:21 PM
covid 19

बिहार में महामारी कानून लागू, अब तक कोई पॉजिटिव मामला नहीं (Photo Credit: फाइल फोटो)

पटना:  

कोरोना वायरस (Corona Virus) से लड़ने को अब बिहार सरकार ने कमर कस ली है. कोरोनावायरस को लेकर सरकार सभी एहतियाती कदम उठा रही है. राज्य सरकार ने कोरोनावायरस को राज्य में महामारी घोषित कर दिया है. बिहार सरकार (Bihar Government) ने कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने, जांच और इलाज में सहयोग नहीं करने वालों पर सामाजिक हित में कानूनी कार्रवाई करने और इसके लिए प्रशासन को व्यापक अधिकार देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर राज्य में 'एपिडेमिक डिजीज, कोविड-19, नियमावली 2020' को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.

यह भी पढ़ें: बिहार के सभी 5 राज्यसभा उम्मीदवारों का आज निर्विरोध चुने जाने का होगा ऐलान

अब स्वास्थ्य विभाग समय समय पर इस बीमारी के रोकथाम के लिए निर्देश जारी करेगा. जिसका सबको पालन करना होगा. सभी अस्पताल में फ्लू कॉर्नर्स होंगे. संदिग्धों की गहन जांच होगी. अब ऐसे हर संदिग्ध की सम्पूर्ण रिपोर्ट अस्पताल को रखनी है. सरकार के आदेश पर किसी भी संदिग्ध को 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रहना होगा.

सबसे खास बात है कि अब इस बीमारी से जुड़ी खबरों पर नजर होगी यानी प्रिंट, एलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर गलत खबर, अफवाह फैलाने वाली खबर या डर फैलाने वाली खबरों को नहीं चलाना होगा. अन्यथा ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई सरकार कर सकती है. कोई निजी लेबोरेट्री में covid 19 की जांच की अनुमति नहीं होगी. किसी भी जांच अधिकारी को किसी संदिग्ध के किसी भी जगह होने के शक होने पर उन्हें जाने से रोका नहीं जा सकता है, जो इसमें सहयोग नहीं करेंगे, उन पर भी होगी कारवाई.

यह भी पढ़ें: बिहार में महागठबंधन में भूचाल, सीएम नीतीश कुमार से मिले जीतनराम मांझी

इसके अलावा जो लोग इस विनियमन को नहीं मानेंगे वो सजा के भागीदार होंगे और अब ये एक्ट एक साल के लिए लागू होगा. इस नियमावली के तहत जिलाधिकारी को अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी गांव, प्रखंड, नगर, वार्ड, कॉलोनी या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति के कोरोनावायरस से संक्रमित होने की सूचना मिले तो वह तत्काल कार्रवाई कर सकते है. वे उन क्षेत्रों में स्थित स्कूल, कार्यालय को बंद कर सकते है और भीड़ के एकत्र होने पर रोक लगा सकते हैं.

उल्लेखनीय है कि बिहार में अब तक 69 कोरोना संदिग्धों की जांच कराई गई है, लेकिन अब तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है. बिहार स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, 25 जनवरी से अब तक कोरोना से पीड़ित देशों से लौटे कुल 311 यात्रियों को सर्विलांस (निगरानी) पर रखा गया, जिसमें से 105 लोगों की 14 दिनों की निगरानी पूरी कर ली है. इसके अलावा, गया और पटना हवाईअड्डे पर अब तक 19,529 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है.

यह वीडियो देखें: 

First Published : 18 Mar 2020, 02:21:21 PM