सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक हुई खत्म, कुल 8 एजेंडों पर लगी मुहर

सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में कई अहम मुद्दो पर मुहर लग गई है. कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है. मुख्य सचिवालय में ये बैठक चल रही थी. शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए केंद्र की तरफ से अनुदान को स्वीकृति दी गई है.

सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में कई अहम मुद्दो पर मुहर लग गई है. कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है. मुख्य सचिवालय में ये बैठक चल रही थी. शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए केंद्र की तरफ से अनुदान को स्वीकृति दी गई है.

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Rashmi Rani
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CM Nitish Kumar( Photo Credit : फाइल फोटो )

सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में कई अहम मुद्दो पर मुहर लग गई है. कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है. मुख्य सचिवालय में ये बैठक चल रही थी. शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए केंद्र की तरफ से कम राशि उपलब्ध होने के कारण कुल 94 अरब 40 लाख के अनुदान को स्वीकृति दी गई है. जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वीयर योजना का निर्माण कराने के लिए 68 करोड़ से ज्यादा की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी है उसके मुताबिक मधुबनी जिले के लौकही प्रखंड में विपुल नदी पर लक्ष्मीपुर गांव के पास वीयर योजना का निर्माण कराने के लिए 68 करोड़ से ज्यादा की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. इसके अलावे सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े जिस एजेंडे को मंजूरी दी है. उसके मुताबिक साल 2023 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगेसीएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत बिहार में अवकाश की घोषणा की गई है.

कैबिनेट ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए केंद्र की तरफ से कम राशि उपलब्ध होने के कारण कुल 94 अरब 40 लाख के अनुदान को स्वीकृति दी है. साथ ही साथ नए बालू घाटों की नीलामी को लेकर भी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है. इसमें बालू घाटों की आगामी 5 साल के लिए बंदोबस्ती ई नीलामी से कराने के लिए पहले साल के लिए डिपॉजिट राशि का निर्धारण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में अंकल खनन योग्य बालू की मात्रा और उसके स्वामित्व के आधार पर किए जाने की स्वीकृति दी गई है. साथ ही साथ लघु खनिज बालू के स्वामित्व दर के पुनरीक्षण के लिए बिहार खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण नियम और नियमावली 2019 की अनुसूची 3 क में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

इसके साथ ही विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के तहत उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अधीन स्थापित बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, भागलपुर को टेक्सटाइल एवं अन्य अभियंत्रण शाखा में डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए राजकीय पोलिटेकनिक भागलपुर के रूप में संचालित करने एवं इस हेतु बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, भागलपुर के अधीन कुल 7.12 एकड़ भूमि एवं उसपर निर्मित भवन सहित अन्य परिसम्पत्तियों विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार सरकार को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति दी गई है.

Source : News Nation Bureau

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