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छपरा शराब कांड: NHRC की जांच पर सियासत कहां तक जायज?

आयोग द्वारा कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है जो नियमों के विरुद्ध है.

Updated on: 21 Dec 2022, 04:17 PM

highlights

  • NHRC की जांच पर ऐतराज क्यों?
  • मानवाधिकारों की रक्षा करता है आयोग

Patna:

बिहार शराब कांड की गूज ना सिर्फ बिहार में बल्कि संसद में भी है. बिहार में शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एंट्री ने बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में गर्माहट ला दी है. जहां एक तरफ, बिहार सरकार में शामिल महागठबंधन दल के नेता और स्वयं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि NHRC की टीम को भेजा गया गया है वह खुद नहीं आई है तो यहां हम ये क्लियर कर देते हैं कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आरोपों से पहले ही आयोग की टीम का गठन किया जा चुका था और आयोग द्वारा कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है जो नियमों के विरुद्ध है. दरअसल, आयोग द्वारा बिहार भेजी गई टीम का उद्देश्य संभवत: इतना ही है कि वह ये जान सके कि शराब कांड में जो अभी तक जीवित हैं उनका इलाज अच्छे से चल रहा है? क्या स्थानीय प्रशासन द्वारा पीड़ितों को डराया धमकाया जा रहा है? क्या मृतकों के परिजनों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं? कुछ लोगों के आंखों की रोशनी इलाज के अभाव में चली गई, इसमें क्या सच्चाई है? जैसे सवालों का उत्तर जानने के लिए NHRC की टीम ने सारण का दौरा किया है और इन सवालों का उत्तर जानने का आयोग के पास पूरा अधिकार है, इसके लिए ना तो राज्य सरकार को मुंह बनाना चाहिए और ना किसी और को. हां, अगर जांच का जिम्मा आयोग किसी दूसरी एजेंसी से कराने की बात कहता तो सवाल-जवाब करना सही माना जाता.

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सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आखिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने क्या निर्ण लिया है. आयोग की वेबसाइट पर 17 दिसंबर, 2022 को एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें बिहार शराब कांड से जुड़े टीम के गठन की जानकारी दी गई है. पत्र में क्या लिखा है वो आप हू-ब-हू नीचे पढ़ सकते हैं

 

नई दिल्ली: 17 दिसंबर, 2022

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने बिहार जहरीली शराब त्रासदी में अन्य जिलों में हुई मौतों के बारे में आज मीडिया में आई खबरों के मद्देनजर, मौके पर जांच के लिए आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में अपनी अन्‍वेषण टीम को भेजने का फैसला किया है.


आयोग यह जानने के लिए चिंतित है कि इन पीड़ितों को कहां और किस प्रकार का चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा रहा है. उनमें से ज्यादातर गरीब परिवारों से हैं और शायद निजी अस्पतालों में महंगा इलाज नहीं करा सकते हैं, इसलिए राज्य सरकार के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि जहां कहीं भी उपलब्ध हो, उन्हें सर्वोत्तम हर संभव चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाए. आयोग राज्य सरकार द्वारा दी गई राहत और पुनर्वास के बारे में और साथ ही, बिहार राज्य में रुक-रुक कर हो रहे इस सामाजिक खतरे को पूरी तरह से खत्म करने की दृष्टि से पूरे राज्य में गुप्त अवैध शराब बनाने वाले हॉट स्पॉट को बंद करने के लिए किए गए या किए जाने वाले उपायों के बारे में जानना चाहता है.

आयोग द्वारा 15 दिसंबर, 2022 को सारण जिले में जहरीली शराब त्रासदी में कई मौतों का आरोप लगाने वाली पूर्व की मीडिया रिपोर्टों का स्वत: संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार से, उसके मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के माध्यम से, कई लोगों और परिवारों को प्रभावित करने वाली कथित घटना पर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था. इसके बाद इस मामले में एक और स्वत: संज्ञान लेकर कार्यवाही की जा रही है.


आयोग ने नोट किया है कि अप्रैल, 2016 में बिहार सरकार ने राज्य में शराब की बिक्री और खपत पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था और इसलिए ऐसी घटनाओं से संकेत मिलता है कि वह अवैध और नकली शराब की बिक्री को रोकने में सक्षम नहीं है.

राज्य सरकार की रिपोर्ट में निम्नलिखित की स्थिति शामिल होना अपेक्षित है: प्रभावितों को चिकित्सा उपचार क्योंकि कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है; पीड़ितों या उनके परिवारों को दिया गया मुआवजा, यदि कोई हो; प्राथमिकी; और मामले में लापरवाह पाए जाने पर लोक सेवकों के खिलाफ की गई कार्रवाई.


17 दिसंबर, 2022 को की गई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सीवान जिले में पांच व्‍यक्तियों और बेगूसराय जिले में एक व्‍यक्ति की मौत की सूचना मिली थी, जबकि 14 दिसंबर, 2022 को हुई जहरीली शराब त्रासदी में अब तक 65 लोगों की मौत के साथ सारण जिले में मरने वालों की संख्या बढ़ रही थी.

 

अब आप पाएंगे कि आयोग के प्रेस रिलीज के पांचवे पैराग्राफ में उन बिंदुओं का जिक्र किया गया है जिसकी जानकारी आयोग चाहता है और जानकारी प्राप्त करना आयोग का पूरा अधिकार है. आयोग ने पांचवे पैरा में निम्न सवालों का का जवाब जानने की अपेक्षा की है:

  1. प्रभावितों को चिकित्सा उपचार क्योंकि कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, पीड़ितों या उनके परिवारों को दिया गया मुआवजा, यदि कोई हो.
  2. प्राथमिकी और मामले में लापरवाह पाए जाने पर लोक सेवकों के खिलाफ की गई कार्रवाई.

 

आयोग के पास सवालों के जवाब जानने का पूरा हक

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दोनों ही सवालों का जवाब बिहार सरकरा से तलब करने का पूरा अधिकार आयोग के पास आयोग के नियमों के मुताबिक है सुरक्षित है. पहला देश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं और बेहतर चिकित्सा का अधिकार संवैधानिक रूप से प्राप्त है और अगर लोगों के आंखों की रोशनी वाकई में उपचार की कमी के कारण गई है, तो निश्चित तौर पर यहां राज्य सरकार की गलती मानी जाएगी और उसे मुआवजा भी देना पड़ सकता है.

दूसरे सवाल का जवाब बिहार सरकार के लिए एक लाइन में दिया जा सकता है. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जेल भेजा जा चुका है. स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष व अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है.

NHRC को लेकर हो रही है राजनीति?

एनएचआरसी का सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से शराब कांड में संबंध है लेकिन मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद और मामला कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद एनएचआरसी का कोई मतलब शराब कांड में जांच का नहीं रह जाता लेकिन एक स्वतंत्र संस्था होने के नाते आयोग के पास इस बात को जानने का पूरा अधिकार है कि क्या शराब कांड में शामिल लोगों का बेहतर इलाज किया जा रहा है? क्या उनके साथ स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई गलत व्यवहार किया जा रहा? उन्हें डराया धमकाया जा रहा? और इसके लिए आयोग राज्य के मुख्य सचिव या डीजीपी से जवाब तलब कर सकता है और एक जवाबी पत्र के साथ ही एनएचआरसी का इस मामले से रोल खत्म हो जाएगा. एक बड़ा सवाल मुआवजा से जुड़ा है. 2016 में शराब से मरनेवालों के लिए मुआवजे का प्रावधान था लेकिन शराबबंदी कानून में संसोधन होने के बाद मुआवजे का प्रावधान खत्म हो चुका है ऐसे में बिहार सरकार इसका जवाब भी एक लाइन में दे सकती कि अब शराब से मरनेवालों के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान संसोधित कानून के तहत नहीं रह गया है और बात यही पर खत्म हो जाएगी.

मुद्दे से भटकाने के लिए हो रही सियासत

अब सवाल ये उठता है कि एक जवाबी पत्र देने से क्या बिहार की महागठबंधन सरकार बच रही है? खासकर तब जब मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, विवेचना प्रचलित है और मामला कोर्ट के संज्ञान में है. एनएचआरसी अपने सवालों का जवाब पाने के बाद मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी, जब तक कि मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो. ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि एनएचआरसी के 4 सवालों का जवाब जो कि बिहार सरकार के पास पहले से ही मौजूद है, उससे बचने के लिए और मुद्दे को भटकाने के लिए बिहार में सियासी संग्राम मचा हुआ है?

क्या है मुद्दा?

70 से ज्यादा लोगों की मौत छपरा में जहरीली शराब पीने से हो जाती है लेकिन वो शख्स अभी तक गिरफ्त से बाहर है जिसने इतने लोगों को एक साथ शराब बांटी या पिलाई. मुद्दा ये है कि क्या बिहार की खुफिया विंग सो रही है कि एक जगह 70 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और शराब का सेवन करते हैं? क्या उत्पाद विभाग की टीम सोती रहती है कि इतनी मात्रा में शराब बनाई जाती है, सप्लाई की जाती है और लोग उसका सेवन करते हैं? क्या स्थानीय पुलिस इतना बड़ा कांड होने की जानकारी नहीं जुटा पाता? मुद्दा ये भी है कि 70-70 लोगों को शराब वितरित की जाती है और पुलिस, उत्पाद विभाग, खुफिया विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगती?

सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस राज्य में शराबबंदी लागू की गई है वहां लगभग सभी जिलों में आए दिन शराब की खेप बरामद की जाती है. तो क्या शराबबंदी कानून कमजोर है? या शराब माफिया और तस्कर कानून के साथ खेलते रहते हैं. मुद्दा ये भी है कि अगर सरकार धरातल पर शराबबंदी कानून को लागू नहीं कर पा रही है तो ऐसे कानून को बनाए रखने का मतलब ही क्या है?