रेलवे होटल टेंडर केस: लालू यादव के पटना स्थित आवास पर CBI की छापेमारी, तेजस्वी से भी हुई पूछताछ

होटल टेंडर मामले में सीबीआई ने इंडियन पेनल कोड की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), धारा 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार से जुड़ी अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।

होटल टेंडर मामले में सीबीआई ने इंडियन पेनल कोड की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), धारा 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार से जुड़ी अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।

author-image
Deepak Kumar
एडिट
New Update
रेलवे होटल टेंडर केस: लालू यादव के पटना स्थित आवास पर CBI की छापेमारी, तेजस्वी से भी हुई पूछताछ

सीबाआई की छापेमारी

सीबीआई ने मंगलवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी (राष्ट्रीय जनता दल) प्रमुख लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास पर छापेमारी की।

Advertisment

इसके अलावा रेलवे होटल टेंडर केस में बिहार के उप-मुख्यमंत्री और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव से 4 घंटे पूछताछ भी की।

जानकारी के मुताबिक फिलहाल सीबीआई उनके आवास से वापस आ चुकी है।

होटल टेंडर मामले में सीबीआई ने इंडियन पेनल कोड की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), धारा 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार से जुड़ी अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।

आरोपों के मुताबिक पुरी और रांची स्थित भारतीय रेलवे के बीएनआर होटलों के नियंत्रण को पहले आईआरसीटीसी को सौंपा गया और फिर इसका रखरखाव, संचालन और विकास का काम पटना स्थित 'सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड' को दे दिया गया।

सुजाता होटल को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तों को हलका कर दिया गया। इसके बदले में पूर्वी पटना में 3 एकड़ जमीन को बेहद कम कीमत पर 'डिलाइट मार्केटिंग' को दिया गया जो कि लालू यादव के परिवार के जानकार की है। बाद में इसे 'लारा प्रॉजेक्ट्स' को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके मालिक लालू के परिवार के सदस्य हैं।

और पढ़ें- उन्नाव गैंग रेप: आरोपी BJP विधायक कुलदीप सेंगर का भाई अरेस्ट, पुलिस ने बनाई SIT - MLA से होगी पूछताछ

Source : News Nation Bureau

cbi Rabri Devi Tejaswi Yadav lalu prasad yadav Patna railway hotel tender case
      
Advertisment