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धनबाद: जज उत्तम आनंद मामले में CBI ने दर्ज किया केस( Photo Credit : फाइल फोटो)
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धनबाद: जज उत्तम आनंद मामले में CBI ने दर्ज किया केस( Photo Credit : फाइल फोटो)
Judge Uttam Anand death Case : धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को झारखंड सरकार के अनुरोध और केंद्र से आगे की अधिसूचना पर केस दर्ज कर लिया है. आपको बता दें कि इस मामले में झारखंड सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की थी. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है. CJI एन वी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मुख्य सचिव और डीजीपी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी. कोर्ट ने कहा था कि देशभर में न्यायिक अधिकारियों पर हमले की कई घटनाएं हुई हैं. हम उनकी सुरक्षा के व्यापक विषय पर सुनवाई करेंगे.
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आपको बता दें कि झारखंड के धनबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की ऑटो रिक्शा से टक्कर मार कर हत्या किए जाने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. धनबाद में सुबह की सैर के दौरान ऑटो-रिक्शा की चपेट में आने से एक जज की मौत के मामले की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है. एडीजी ऑपरेशन, संजय आनंद लतकर एसआईटी का नेतृत्व करेंगे, जबकि अन्य सदस्य हैं पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी), बोकारो और धनबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी).
Central Bureau of Investigation (CBI) has registered a case related to the death case of Dhanbad district judge, Uttam Anand at the request of the Jharkhand government & further notification from the Centre.
(File pic) pic.twitter.com/Hz9cKFdFjE
— ANI (@ANI) August 4, 2021
धनबाद जिले के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) आनंद उत्तम की बुधवार को एक वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई, जब वह कोयला शहर धनबाद की मजिस्ट्रेट कॉलोनी के पास सुबह की सैर कर रहे थे. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. बाद में सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि एक ऑटो-रिक्शा ने जान-बूझकर जज को टक्कर मारी.
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ऑटो रिक्शा के चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ड्राइवर ने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि उसने जज को वाहन से टक्कर मारी थी. झारखंड हाईकोर्ट ने जज की मौत की खबर के बाद गुरुवार को डीजीपी और धनबाद के एसएसपी को तलब किया. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, अगर किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि जांच में कोई ढिलाई बरती गई है तो उसे सीबीआई को सौंप दिया जाएगा.
Source : News Nation Bureau