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CBI Court ने लालू यादव का पासपोर्ट जारी किया, सिंगापुर में कराएंगे इलाज

सिंगापुर में डॉक्टर से दिखाने को लालू यादव ने पासपोर्ट जारी करने की अनुमति से मांगी थी. दस जून को पहले सुनवाई होनी थी मगर फिर सुनवाई की तिथि 14 जून रखी गयी.

Updated on: 14 Jun 2022, 12:23 PM

highlights

  • आधी सजा जेल में काटने के बाद जमानत पर हैं बाहर
  • किडनी से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए जाएंगे सिंगापुर
  • हालांकि पहले कराना होगा पासपोर्ट का नवीनीकरण

पटना:

पटना की सीबीआई अदालत ने मंगलवार को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट जारी कर दिया. चारा घोटाले से जुड़े मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसी ने लालू का पासपोर्ट जब्त कर लिया था. चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव इन दिनों जमानत पर बाहर हैं. लालू यादव पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे हैं. डॉक्टर ने किडनी में परेशानी बताई है. खबर है की लालू यादव को सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट करानी है. हालांकि लालू प्रसाद को अपने पासपोर्ट को नवीकरण कराना होगा क्योंकि इसकी अवधि समाप्त हो गई है।

सिंगापुर जाना है इलाज के लिए
सिंगापुर में डॉक्टर से दिखाने को लालू यादव ने पासपोर्ट जारी करने की अनुमति से मांगी थी. दस जून को पहले सुनवाई होनी थी मगर फिर सुनवाई की तिथि 14 जून रखी गयी. मंगलवार को सिविल कोर्ट के सीबीआई न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई. लालू यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि स्पेशल जज दिनेश राय ने पासपोर्ट रिलीज करने की स्वीकृति दी है. स्वास्थ्य का हवाला देकर ये अर्जी लगाई गई थी, जिसमें लालू यादव को देश से बाहर जाने की जरूरत बताई गई थी.

लालू यादव को इन मामलों में हुई सजा
लालू यादव को चारा घोटाले में सज़ा मिली है. इस घोटाले में दोष सिद्ध होने पर लालू यादव को 7 बार जेल जा चुके हैं. चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में पहली सजा 3 अक्टूबर 2013 को हुई थी. उन्हें इस मामले में कुल पांच साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वे तीन साल से अधिक समय तक जेल में रहे थे. उन पर 25 लाख रुपये के जुर्माना भी लगाया गया था. इस मामले उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी. उन्हें दूसरी सजा 6 जनवरी 2018 को हुई, जिसमें सीबीआई कोर्ट ने देवघर ट्रेजरी मामले में लालू यादव को साढ़े तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी. लालू यादव पर देवघर ट्रेजरी से 89.27 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप लगा था. 23 जनवरी 2018 को चाईबासा ट्रेजरी मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को पांच साल की कैद और 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया था. उनपर चाईबासा ट्रेजरी से 33.67 करोड़ रुपये कि अवैध निकासी का आरोप लगा था. 15 मार्च 2018 को दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के आरोप में लालू यादव को पीसी एक्ट और आइपीसी एक्ट में चौथी बार दोषी करार दिया था. सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को सात-सात साल की अलग-अलग कैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने लालू यादव पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था. पांचवी सजा 21 फरवरी 2022 को हुई थी. जिसमें डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी करने के आरोप में सीबीआई के विशेष अदालत ने इसी साल 21 फरवरी को पांच साल की कैद के साथ उनपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

पासपोर्ट का कराना होगा नवीनीकरण
सूत्रों ने कहा है कि लालू प्रसाद को अपने पासपोर्ट को नवीनीकरण कराना होगा क्योंकि इसकी अवधि समाप्त हो गई है. राजद नेता जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाएंगे. लालू प्रसाद किडनी और फेफड़ों में गंभीर संक्रमण सहित कई बीमारियों से पीड़ित हैं. उन्हें रक्तचाप से संबंधित जटिलताएं भी हैं. चारा घोटाले में जेल की आधी से ज्यादा सजा पूरी करने के बाद वह फिलहाल जमानत पर हैं.