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BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द, पेपर लीक के बाद लिया गया फैसला

पेपर लीक मामले में बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है. बता दें कि 15 मार्च को बीपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी.

Updated on: 20 Mar 2024, 04:44 PM

highlights

  • बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द
  • पेपर लीक मामले में परीक्षा रद्द
  • नई तारीख का किया जाएगा ऐलान

Patna:

पेपर लीक मामले में बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है. बता दें कि 15 मार्च को बीपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके बाद पेपर लीक हो गया था. जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने परीक्षा पेपर लीक होने के सबूत पेश किए थे. 15 मार्च को दो पालियों में परीक्षा ली गई थी और एग्जाम से पहले ही परीक्षा का पेपर संगठित गिरोह के पास पहुंच गया था. जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर इस पर कार्रवाई कर रही है.

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बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द

वहीं, परीक्षार्थियों का कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक मामले में फैसला बहुत देर से लिया है. बता दें कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. जिसे लेकर परीक्षार्थियों में काफी आक्रोश देखा गया. परीक्षा का पेपर लीक होना और फिर इसे रद्द करने में देरी से अभ्यर्थियों को काफी परेशानी हो रही है. 

जल्द होगा नई तारीख का ऐलान

आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने ईओयू से पेपर लीक होने को लेकर सबूत मांगा था. जिसके बाद उन्होंने इसे लेकर सबूत पेश किए थे. जिसके बाद आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया. 

बीपीएससी द्वारा जारी किया गया नोटिस- 

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना 15 नेहरू पथ (बेली रोड), पटना- 800001
"प्रेस विज्ञप्ति"
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण (TRE-3.0) की परीक्षा 15 मार्च, 2024 को 02 (दो) पालियों में आयोजित की गई थी। आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुँच गये थे। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत काण्ड संख्या- 06/2024, दिनांक 16.03.2024 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान एवम् विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। तदालोक में परीक्षा सम्बन्धी कोई भी निर्णय लेने हेतु आयोग द्वारा आर्थिक अपराध इकाई से पत्र के माध्यम से मानक साक्ष्य की माँग की गयी साथ ही. प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्राथमिकी में उल्लिखित कुछ बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी, जिसके प्रत्युत्तर में EOU द्वारा पत्राचार के माध्यम से सूचना दिया गया कि "अनुसंधान के क्रम में किसी भी प्रकार की सूचना एवम् मुहरबंद Electronic Devices किसी कार्यालय / इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं किया जा सकता है।" आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा दर्ज किये गये प्राथमिकी में परीक्षा पूर्व ही प्रश्न-पत्र लीक होने का उल्लेख किया गया है। वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुये, कदाचार मुक्त एवम् पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को आयोजित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15.03.2024 को आयोजित विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा (TRE-3.0) के दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाता है। TRE-3.0 की परीक्षाओं को पुनः आयोजित करने की तिथि बाद में घोषित की जायेगी।