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बागेश्वर बाबा का चालान: मचा सियासी घमासान, जानिए क्या है MV Act. 194-B

आरोप है कि जब 13 मई 2023 को जब धीरेंद्र शास्त्री पटना आए थे तब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था और ना ही बाबा ने सीट बेल्ट पहना था.

आरोप है कि जब 13 मई 2023 को जब धीरेंद्र शास्त्री पटना आए थे तब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था और ना ही बाबा ने सीट बेल्ट पहना था.

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Shailendra Shukla
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फाइल फोटो( Photo Credit : फाइल फोटो)

बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का चालान बिहार की ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया गया है. आरोप है कि जब 13 मई 2023 को जब धीरेंद्र शास्त्री पटना आए थे तब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था और ना ही बाबा ने सीट बेल्ट पहना था. ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दोनों को ही लेकर एक्शन लिया गया है.1000 रुपये का चालान पटना ट्रैफिक पुलिस ने काटा है. दोनों के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया है.  ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखिर बाबा का चालान क्यों काटा गया है और इसके तहत कितना जुर्माना अथवा सजा हो सकती है.

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बागेश्वर बाबा ने की बहुत बड़ी गलती

कानून के नजरिए से तो बाबा बागेश्वर यानि धीरेंद्र शास्त्री द्वारा बहुत ही छोटी गलती की गई है. इसके लिए कम से कम उन्हें जेल तो नहीं जाना पड़ेगा. बस उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा. लेकिन अपनी जिंदगी के साथ बाबा बागेश्वर द्वारा खिलवाड़ जरूर किया गया था. सीट बेल्ट पहनकर चार पहिया वाहन चलाने में किसी हादसे में मौत होने का खतरा बेहद कम रहता है.

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दरअसल, सीट बेल्ट पहनकर जो आगे की सीट पर बैठता है उसकी जान हादसे के वक्त बचाने में सीट बेल्ट ही सबसे ज्यादा मदद करती है. दरअसल, हादसा होने की स्थिति में इंसान अचानकर से डैश बोर्ड की तरफ झुक जाता है, ऐसे में अगर इंसान सीट बेल्ट पहनकर रखता है तो तुरंत वह वापस अपनी पुराने पोजीशन यानि जैसे वह आराम से सीट पर बैठा था, उसी पोजिशन में आ जाता है. सीट बेल्ट इंसान को खीचकर सीट पर ला देता है.

अब इसके विपरीत अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा है और वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो सबसे पहले आदमी डैसबोर्ड की तरफ गिरता है और उसके बाद उसका शरीर किधर डिसबैलेंस होकर जाता है ये किसी को नहीं पता होता.

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कुल मिलाकर किसी भी चार पहिया वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के समय इंसान की जान अगर कोई बचाता है तो उसमें सीट बेल्ट का नंबर सबसे पहले आता है. सीट बेल्ट इंसान को सीट पर नियंत्रित रखता है उसके बाद एयर बैग समेत दूसरी चीजें इंसान को बचाने में मदद करती हैं. अगर इंसान सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है और एयर बैग खुल भी जाता है तो भी इंसान का शरीर डिसबैलेंस हो जाता है और एयरबैग भी इंसान को नहीं बचा पाता क्योंकि एयर बैक सीधा उसी तरफ खुलकर जाता है जिधर सीट होती है. ऐसे में अगर इंसान अपनी सीट पर नहीं रहेगा तो एयर बैग उसकी जान कैसे बचा सकता है.

ये भी पढ़ें-Baba Bageshwar: पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ बिहार सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, इतने रुपये का लगा जुर्माना

MV Act. 194-B के तहत हुआ बागेश्वर बाबा का चालान

MV Act. 194-B यानि मोटर यान अधिनयम की धारा 194-बी के तहत बाबा बागेश्वर का चालान किया गया है. इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना नियम तोड़ने वाले को भुगतान करना होता है. इस सेक्शन के तहत अपराध करनेवाले को जेल नहीं जाना पड़ता.

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पहले 100 रुपए का जुर्माना हुआ करता था लेकिन बाद में मोटर यान अधिनियम में संसोधन होने के बाद जुर्माने की राशि 1000 कर दी गई थी. इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि MV Act. 194-B में पूरे 1000 का ही जुर्माना भरना पड़ेगा. सुरक्षा संबंधित अपराध होने के कारण जुर्माने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जाती, जबकि MV Act. की दूसरी धाराओं में जुर्माने की राशि कोर्ट कम कर सकता है.

सिर्फ लोक अदालत में कम हो सकता है जुर्माना

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MV Act. 194-B के तहत अगर किसी का चालान हो गया है तो सिर्फ लोक अदालत ही ऐसा विकल्प है जहां पर 1000 रुपए का जुर्माना कम में किया जाकर आरोपी को दोषमुक्त किया जाता है. लेकिन नॉर्मल अदालत में आरोपी को पूरे 1000 रुपए ही भुगतान करने पड़ते हैं.  

HIGHLIGHTS

  • बिहार पुलिस ने काटा बागेश्वर बाबा का चालान
  • सीट बेल्ट ना लगाने पर कटा चालान
  • 1000 जुर्माने का है प्रावधान
  • MV Act. 194-B के तहत कटा है चालान

Source : News State Bihar Jharkhand

Bageshwar Baba Pandit Dhirendra Shastri Bihar Traffic Police MV Act 194 B
      
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