बिहार में 24 जून 2025 से शुरू हुआ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अब अपने पहले चरण के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है. चुनाव आयोग का कहना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न रहे.
23 जुलाई 2025 तक की प्रगति
चुनाव आयोग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 98.01% मतदाताओं का सत्यापन हो चुका है. अभियान के दौरान 20 लाख मृत मतदाताओं और 28 लाख स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान की गई है. इसके अलावा 7 लाख ऐसे मतदाता पाए गए जो एक से अधिक स्थानों पर नामांकित हैं, जबकि 1 लाख मतदाता अब तक ट्रेस नहीं हो सके हैं. अब तक 7.17 करोड़ मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म (90.89%) प्राप्त कर डिजिटाइज कर दिए गए हैं, जबकि 15 लाख फॉर्म अभी भी लंबित हैं.
राजनीतिक दलों को सौंपी गई सूची
20 जुलाई को आयोग ने गलत तरीके से शामिल मतदाताओं और फॉर्म न लौटाने वाले नामों की सूची बिहार के 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों द्वारा नामित 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) को उपलब्ध करा दी है.
बिहार से बाहर रहने वाले मतदाताओं के लिए व्यवस्था
राज्य से बाहर अस्थायी रूप से रह रहे पात्र मतदाता भी अपने नाम सूची में बनाए रख सकते हैं. इसके लिए वे:
ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं https://electors.eci.gov.in या ECINet मोबाइल ऐप पर. प्रिंटेड फॉर्म भरकर और हस्ताक्षर कर BLO तक भेज सकते हैं, चाहे परिवार के सदस्य के माध्यम से या फॉर्म स्कैन कर व्हाट्सएप के जरिए BLO को भेज सकते हैं.
ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त को जारी होगी
जिन मतदाताओं ने फॉर्म जमा कर दिए हैं, उनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में होंगे. मतदाता अपने फॉर्म की स्थिति https://electors.eci.gov.in/home/enumFormTrack# पर जाकर जांच सकते हैं. चुनाव आयोग ने फॉर्म में दर्ज मोबाइल नंबर वाले सभी मतदाताओं को एसएमएस भेजकर सूचना दी है.
आपत्ति और दावे की अंतिम तारीख 1 सितंबर
1 अगस्त 2025 को SIR का पहला चरण पूरा होते ही ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. यदि किसी नाम को लेकर आपत्ति है या कोई पात्र व्यक्ति सूची में अपना नाम नहीं पाता है, तो 1 सितंबर 2025 तक संबंधित ERO या AERO के पास दावा या आपत्ति दर्ज कर सकता है.