बिहार पुलिस हुई सख्त, किसी भी फंक्शन में बेवजह लाइसेंसी हथियार लहराने वाले पर होगी ऐसे कार्रवाई

बिहार में हर्ष फायरिंग के बढ़ते चलन को लेकर पुलिस मुख्यालय सख्त हो गया है. ताबड़तोड़ फायरिंग की घटनाओं पर मुख्यालय स्तर से नजर रखी जा रही है. अब सभी रेंज आईजी, डीआईजी के साथ ही जिला पुलिस कप्तानों को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है.

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Ritu Sharma
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बेवजह लाइसेंसी हथियार( Photo Credit : News State Bihar Jharkhand)

बिहार में हर्ष फायरिंग के बढ़ते चलन को लेकर पुलिस मुख्यालय सख्त हो गया है. ताबड़तोड़ फायरिंग की घटनाओं पर मुख्यालय स्तर से नजर रखी जा रही है. अब सभी रेंज आईजी, डीआईजी के साथ ही जिला पुलिस कप्तानों को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि यदि कोई अनावश्यक रूप से लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ सबसे पहले आर्म्स एक्ट के तहत केस (FIR) दर्ज कराएं, फिर उसके लाइसेंसी हथियारों को जब्त कर लिया जाएगा. साथ ही यदि लाइसेंसी बंदूक का अनावश्यक रूप से उपयोग किया जाता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि बिहार पुलिस को किसी भी परिस्थिति में हथियारों के अनावश्यक प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं करेगा. बता दें कि इस बात का खुलासा खुद बिहार पुलिस के एडीजी कानून व्यवस्था संजय सिंह ने कहा हैं साथ ही उन्होंने बताया कि अगर इसके बाद भी किसी ने ऐसा करने का हिम्मत करता है तो इस मामले में पूरी कानूनी प्रक्रिया होगी. बिहार पुलिस लाइसेंसी हथियारों का गलत इस्तेमाल करने वालों की कटाई बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसने भी किया होगा या करेगा उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

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इतने मामलों में हो गई है कार्रवाई
आपको बता दें कि राज्य में 2022 में हुए हर्ष फायरिंग के कई मामले सामने आए थे, जिसका अभी तक एक आधिकारिक रिकॉर्ड भी है. बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने इसका एक डेटा तैयार किया. साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक पिछले साल पूरे बिहार में हर्ष फायरिंग के कुल 99 मामले सामने आए थे जो हर्ष फायरिंग के दौरान कुल 8 लोगों को गोली लगने से मौत हो गई थी, जबकि 36 लोग गोली लगने से घायल हो गए थे. ताबड़तोड़ फायरिंग के इन मामलों में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत ही प्राथमिकी दर्ज की थी और इन मामलों में गंभीरता लेते हुए  पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की गई थी. बता दें कि कुल 127 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इसके साथ ही 8 लोगों के शस्त्र लाइसेंस रद्द किए गए और कुल 18 लाइसेंसी हथियार जब्त किए गए.

आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्रवाई
साथ ही आपको बता दें कि हर्ष फायरिंग को लेकर लोगों के मन में आज भी अलग-अलग धारणा बनी हुई थी. पहले हर्ष फायरिंग पर कुछ नहीं होता था, जब शादी या पार्टी में हथियार चलाकर वहां मौजूद किसी व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया जाता था या उसकी मौत हो जाती थी तो कार्रवाई होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है. बिहार पुलिस इन सब मामलों को लेकर गंभीर हो गई है, क्योंकि 2019 में आर्म्स एक्ट में संशोधन हुआ है, जिसके बाद एक्ट के सब सेक्शन 25 में सेक्शन 9 जोड़ा गया. बता दें कि इस सेक्शन में साफ तौर पर कहा गया है कि, ''बगैर किसी कारण के अगर आप फायरिंग करते हैं या आप किसी शादी-फंक्शन में हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी. क्योंकि इस सेक्शन में बेवजह फायरिंग करना अपराध माना गया है''. सेक्शन बताती है की लाइसेंसी हथियार आपको सुरक्षा के लिए दिया जाता है न कि किसी भी पार्टी में अनावश्यक रूप से लहराने, शादी या फायरिंग के लिए नहीं दिया जाता है. फिलहाल अधिनियम में संशोधन के बाद हर्ष फायरिंग मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.

HIGHLIGHTS

  • बिहार में बेवजह लाइसेंसी हथियार लहराने वाले हो जाएं सावधान 
  • बिहार पुलिस की हथियार लहराने वालों पर होगी पैनी नजर
  • अब शादी, जन्मदिन या किसी पार्टी में लाइसेंसी हथियार लहराने पर रोक 

Source : News State Bihar Jharkhand

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