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बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, न्यायिक सेवा में मिलेगा 50 प्रतिशत आरक्षण

बिहार कैबिनेट ने न्यायिक सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का फैसला किया है।

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Jeevan Prakash
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बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, न्यायिक सेवा में मिलेगा 50 प्रतिशत आरक्षण

नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

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बिहार कैबिनेट ने न्यायिक सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का फैसला किया है। अब न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) को 21 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 12 प्रतिशत, अनुसुचित जाति (एससी) को 16 प्रतिशत और अनुसुचित जनजाति (एसटी) को 1 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

वहीं सभी वर्गों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को कई अहम फैसले भी लिये हैं। बिहार सरकार अब युद्ध और युद्ध जैसी स्थिति में सीमा पर शहीद हुए जवानों के परिजनों को 11 लाख रुपए का अनुदान देगी। इससे पहले 5 लाख रुपये का अनुदान बिहार सरकार देती थी।

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Source : News Nation Bureau

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