बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, न्यायिक सेवा में मिलेगा 50 प्रतिशत आरक्षण

बिहार कैबिनेट ने न्यायिक सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का फैसला किया है।

बिहार कैबिनेट ने न्यायिक सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का फैसला किया है।

author-image
Jeevan Prakash
एडिट
New Update
बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, न्यायिक सेवा में मिलेगा 50 प्रतिशत आरक्षण

नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

बिहार कैबिनेट ने न्यायिक सेवा में 50 प्रतिशत आरक्षण का फैसला किया है। अब न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) को 21 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 12 प्रतिशत, अनुसुचित जाति (एससी) को 16 प्रतिशत और अनुसुचित जनजाति (एसटी) को 1 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

Advertisment

वहीं सभी वर्गों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को कई अहम फैसले भी लिये हैं। बिहार सरकार अब युद्ध और युद्ध जैसी स्थिति में सीमा पर शहीद हुए जवानों के परिजनों को 11 लाख रुपए का अनुदान देगी। इससे पहले 5 लाख रुपये का अनुदान बिहार सरकार देती थी।

और पढ़ें: रेलवे ने बदले नियम, अब रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों को मिलेगा दोगुना मुआवज़ा

और पढ़ें: सुशील मोदी ने कहा, बिहार में दलित छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर रही है नीतीश सरकार

Source : News Nation Bureau

Nitish Kumar reservation Judicial services
Advertisment