बिहार: SC का शराब व्यापारियों को समय देने से इनकार, राज्य सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शराब निर्माता कंपनियों को शराब के स्टॉक को राज्य से बाहर ले जाने के लिए और वक्त दिए जाने से इंकार कर दिया है।
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शराब निर्माता कंपनियों को शराब के स्टॉक को राज्य से बाहर ले जाने के लिए और वक्त दिए जाने से इंकार कर दिया है।
कोर्ट ने साफ किया कि शराब को राज्य के बाहर भेजने के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन को और ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शराब निर्माता कंपनियों के आरोपो पर बिहार सरकार को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है।
सोमवार को शराब निर्माता कम्पनियों ने सुप्रीम कोर्ट मे आरोप लगाया कि अदालत ने डेडलाइन बढ़ाये जाने को लेकर दायर उनकी नई अर्जी को 1 सितंबर को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद बिना कोर्ट की सुनवाई के इंतजार किये, पिछले तीन दिनों में ही बिहार सरकार ने उनकी 5 करोड़ की कीमत के शराब के स्टॉक को खत्म कर दिया।
लेकिन शराब व्यापारियों के इस आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हम पहले ही डेडलाइन बढ़ाने से इंकार कर चुके है। ऐसे में बिहार सरकार शराब नष्ट करने के लिए स्वतंत्र थी।
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शराब कंपनियों ने राज्य सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि वो स्टॉक को इसलिए बाहर नहीं निकाल पाए क्योंकि बिहार सरकार ने गैरवाजिब शर्त थोपी थी।
उन्होंने कहा कि शर्त य.ह थी कि सिर्फ बिहार में रजिस्टर्ड वाहन के जरिये ही शराब को बाहर ले जाया सकता है। इस तरह की शर्तों के कारण तय समय सीमा में शराब के स्टॉक को बाहर ले जाना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं था।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शराब निर्माता कंपन्नियों के इन आरोप पर बिहार सरकार को एक हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है।
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