बिहार शराबबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने शराब कंपनियों को दी राहत, 31 जुलाई तक बढ़ाई मोहलत

सुप्रीम कोर्ट ने शराब निर्माता कंपनियों को राहत देते हुए पुराने स्टॉक के निपटारे के लिए 31 जुलाई तक मोहलत दे दी है।

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Shivani Bansal
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बिहार शराबबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने शराब कंपनियों को दी राहत, 31 जुलाई तक बढ़ाई मोहलत

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद परेशानियों का सामना कर रहे शराब कारोबारियों को राहत की सांस मिली है।

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सुप्रीम कोर्ट ने शराब निर्माता कंपनियों को राहत देते हुए पुराने स्टॉक के निपटारे के लिए 31 जुलाई तक मोहलत दे दी है। शराब निर्माता कंपनियों की मांग थी कि उनके पास 200 करोड़ रुपये की शराब का स्टॉक रखा है, ऐसे में उन्हें यह स्टॉक क्लीयर करने के लिए थोड़ा वक्त और दिया जाए।

इस मांग को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शराब निर्माता कंपनियों को स्टॉक क्लीयर करने के लिए 31 जुलाई तक की मोहलत दे दी है। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह सीमा 31 मई निर्धारित की थी। कंपनियों को 31 मई तक अपना स्टॉक क्लीयर करना था। 

हालांकि राज्य सरकार के काउंसलर केशव मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शराब निर्माता कंपनियों की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि राज्य में पहले ही शराब का गैर-कानूनी कारोबार चल रहा है, ऐसे में कंपनियों को कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए स्टॉक क्लीयरेंस की मियाद दो महीने के लिए बढ़ा दी है।

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Source : News Nation Bureau

Bihar liquor ban Supreme Court
      
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