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बिहार में कोरोना का कहर बेलगाम, राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

रविवार को इस बीमारी ने बिहार में अबतक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया. बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है. 24 घन्टे के दौरान बिहार में सर्वाधिक 3756 कोरोना के नए मरीज मिले हैं.

Updated on: 12 Apr 2021, 04:42 PM

पटना:

बिहार में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं. रविवार को इस बीमारी ने बिहार में अबतक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया. बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है. 24 घन्टे के दौरान बिहार में सर्वाधिक 3756 कोरोना के नए मरीज मिले हैं. इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 14695 जा पहुंची है. राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी की है. नए गाइडलाइन्स में स्कूलों और धार्मिक स्थल को बंद करने का निर्देश दिया गया है. बिहार की राजधानी पटना ही कोरोना का हॉटस्पॉट तेजी से बन रहा है.

बिहार की राजधानी पटना ही कोरोना का हॉटस्पॉट तेजी से बन रहा है. पटना में रविवार को जो नए केस आये उनमें से सबसे ज्यादा 1382 मरीज पटना में थे जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई. प्रशासन दुकानों को शाम 7 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया गया. कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने शाम 7.00 बजे से दुकानें बंद करने का आदेश जारी किया है. आवश्यक सेवा, होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा को बंद से मुक्त रखा गया है. कोविड के मानक के आधार पर ही होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा का संचालन किया जाएगा।


कोरोना के खतरे को देखते हुए पटना में राजद प्रदेश कार्यालय को आम लोगों के लिए अगले आदेश तक  बंद कर दिया गया है. पटना नगर निगम का कार्यालय हो या सचिवालय, सभी जगह आम पब्लिक को ऑफिस जाने की मनाही है ,सरकारी कार्यालय में 33 %उपस्थित ही रखा गया है. निर्देश दिया गया है कि होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा में क्षमता का 50 फीसद ही ग्राहकों को बैठाएंगे। खाना ले जाने और होम डिलीवरी पर कोई रोक नहीं होगी. निजी और लोक उपक्रमों में 33 फीसद कर्मी बुलाए जाएंगे. सरकारी कार्यालयों में भी यही नियम लागू होगा. आपदा प्रबंधन, पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य सेवा, डाक विभाग और दूरसंचार सेवा के लिए बंद और कर्मियों की 33 फीसद से अधिक उपस्थिति की शर्त प्रभावी नहीं होगा. पार्कों में बिना मास्क प्रवेश वर्जित रहेगा. कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा. दुकानदार को ग्राहकों के बीच दो गज दूरी बनाकर कारोबार करना होगा. सिनेमा हॉल में 50 फीसद सीट का उपयोग कर सकेंगे. सार्वजनिक परिवहन में 50 फीसद सीट पर ही यात्री बैठाएंगे.