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Bihar News: बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम पर जमीन होना जरूरी नहीं होगा. अगर जमीन पिता, दादा या किसी अन्य पूर्वज के नाम पर दर्ज है, तब भी किसान इस योजना का फायदा उठा सकेंगे. दरअसल, नीतीश सरकार ने वंशावली के आधार पर फार्मर आईडी बनाने की अनुमति दे दी है. इससे उन हजारों किसानों की परेशानी दूर हो जाएगी, जिनकी जमीन पीढ़ियों से परिवार के नाम पर है, लेकिन अब तक नामांतरण नहीं हो सका था.
पहले हो जाते थे आवेदन रद्द
अब तक फार्मर आईडी बनवाने में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि जमीन का खतियान सीधे किसान के नाम पर नहीं होने पर आवेदन रद्द हो जाता था. इस वजह से कई किसान पीएम किसान योजना से बाहर रह जाते थे. लेकिन नए नियम के बाद अब पिता, दादा या पूर्वजों के नाम की जमाबंदी होने पर भी किसान का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा.
एक ही दिन में हजारों किसानों की बनाई जा रही फार्मर ID
कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जैसे ही वंशावली के आधार पर फार्मर रजिस्ट्री शुरू हुई, रजिस्ट्रेशन की रफ्तार तेज हो गई. कई जिलों में एक ही दिन में हजारों किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा रही है. संयुक्त जमाबंदी के मामलों में भी परिवार के अलग-अलग सदस्यों का अलग-अलग रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है.
इन बातों पर रखना होगा ध्यान
हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान सभी दस्तावेजों की पूरी जांच की जा रही है. अगर गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं, तो आवेदन को मंजूरी नहीं दी जाएगी. नाम और जमाबंदी में ज्यादा अंतर होने पर भी फार्मर आईडी नहीं बनेगी.
गांव-गांव में लगाए जा रहे कैंप
कृषि विभाग ने बताया कि जिन किसानों की ई-केवाईसी पहले से पूरी है, उन्हें फार्मर आईडी बनवाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी. गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां किसान सलाहकार और कृषि कर्मी किसानों को जरूरी जानकारी दे रहे हैं और रजिस्ट्रेशन में मदद कर रहे हैं.
प्रशासन का क्या है कहना
प्रशासन का कहना है कि सभी पात्र किसानों की फार्मर आईडी जल्द तैयार की जाएगी, ताकि पीएम किसान योजना की किस्त किसी भी किसान के लिए न रुके. इस फैसले से खास तौर पर उन किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिनकी जमीन अभी भी पूर्वजों के नाम पर दर्ज है.
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