Bihar Election 2025: बिहार SIR की फाइनल रिपोर्ट पर CEC की पहली प्रतिक्रिया

सीईसी ने सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs), जिला अध्यक्षों, प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय अध्यक्षों का आभार व्यक्त किया है.

सीईसी ने सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs), जिला अध्यक्षों, प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय अध्यक्षों का आभार व्यक्त किया है.

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Mohit Dubey
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cec Photograph: (social media)

Bihar Election 2025: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार SIR के फाइनल ड्राफ्ट पर NEWS NATION पर पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि बिहार में 22 साल बाद सफलतापूर्वक संपन्न हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision–SIR) के लिए सभी मतदाताओं, निर्वाचन अधिकारियों और राजनीतिक दलों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने इस प्रक्रिया में भागीदारी करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs), निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों (EROs), सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों (AEROs), जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (DEOs) और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) बिहार की सराहना की.

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सीईसी ने सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs), जिला अध्यक्षों, प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी धन्यवाद दिया. इसके साथ ही उन्होंने प्रिंट, टीवी और ऑनलाइन मीडिया के प्रत्येक पत्रकार के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि उनकी निरंतर कवरेज और सहयोग ने इस लंबे अंतराल के बाद हुए SIR अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई.

बिहार SIR-2025 के प्रमुख नतीजे

  • कुल मतदाता (24 जून 2025 को): 7.89 करोड़
  • ड्राफ्ट सूची से हटाए गए नाम: 65 लाख
  • 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट सूची में मतदाता: 7.24 करोड़
  • ड्राफ्ट सूची से हटाए गए अयोग्य मतदाता: 3.66 लाख
  • जोड़े गए नए पात्र मतदाता (फॉर्म-6 से): 21.53 लाख
  • 30 सितम्बर 2025 को अंतिम सूची में कुल मतदाता: लगभग 7.42 करोड़
  • इस पुनरीक्षण अभियान में लगभग 47 लाख नाम हटे और 7.42 करोड़ मतदाता अंतिम सूची में शामिल किए गए.
  • प्रक्रिया और आगे की व्यवस्था
  • अंतिम मतदाता सूची की प्रिंट और डिजिटल कॉपियां राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई हैं.
  • आम मतदाता इसे ऑनलाइन https://voters.eci.gov.in पर देख सकते हैं.
  • यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची में नहीं है, तो वह चुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पूर्व तक आवेदन कर सकता है.
  • किसी भी मतदाता को निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (ERO) के निर्णय पर असहमति होने पर वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के तहत पहले
  •  जिलाधिकारी (DM) और फिर दूसरे अपील के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के समक्ष आवेदन कर सकता है.
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