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सीबीआई कोर्ट से तेजस्वी को बड़ी राहत, जमानत रद्द करने की याचिका हुई खारिज

डिप्टी तेजस्वी यादव को दिल्ली सीबीआई कोर्ट ने राहत दे दी है. कोर्ट ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने से इंकार कर दिया है. हालांकि तेजस्वी यादव को कोर्ट की तरफ से सोच समझकर बयान देने की नसीहत जरूर दी गई है. तेजस्वी की जमानत बरकरार रखी गई है.

Updated on: 18 Oct 2022, 12:06 PM

Patna:

डिप्टी तेजस्वी यादव को दिल्ली सीबीआई कोर्ट ने राहत दे दी है. आज IRCTC घोटाले मामले में उनकी सुनवाई थी. कोर्ट ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने से इंकार कर दिया है. हालांकि तेजस्वी यादव को कोर्ट की तरफ से सोच समझकर बयान देने की नसीहत जरूर दी गई है. तेजस्वी की जमानत बरकरार रखी गई है. तेजस्वी आज दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई कोर्ट में पेश हुए थे. बता दें कि सीबीआई की तरफ से तेजस्वी यादव की जमानत रद्द कराने को लेकर कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी. इस मामले में कोर्ट की तरफ से तेजस्वी को नोटिस जारी किया गया था और आज उनकी पेशी थी.

CBI ने क्या लगाए हैं आरोप 

सीबीआई ने दिल्ली की कोर्ट में याचिका दायर कर उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच प्रभावित करने के लिए ना सिर्फ सीबीआई के अधिकारियों बल्कि उनके परिवार के लोगों को भी खुले मंच से धमकी दी. तेजस्वी यादव ने जनसभा के अलावा प्रेस कांफ्रेंस कर कानूनी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की. उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे अनुसंधान के साथ साथ कोर्ट में चल रहे ट्रायल को रोकने की कोशिश की, तेजस्वी ने देश के संविधान को भी नीचा दिखाया है.

आपको बता दें कि, दिल्ली के राउस एवेन्यु के विशेष सीबीआई कोर्ट में तेजस्वी के खिलाफ दायर याचिका में बेहद गंभीर आरोप लगाये गये थे. CBI ने कहा था कि तेजस्वी यादव को जमानत देकर कोर्ट ने स्वतंत्रता दी थी लेकिन वे खुलेआम इसका दुरूपयोग कर जांच और ट्रायल में बाधा डाल रहे हैं. सीबीआई की अर्जी में तेजस्वी पर लगाये गये आरोप बेहद गंभीर हैं. कोर्ट ने अगर इसे सही माना तो तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.