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राजद नेता तेजस्‍वी यादव को पटना हाई कोर्ट से मिला झटका, खाली करना होगा बंगला

पटना हाई कोर्ट ने बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बंगला विवाद पर दायर अपील खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया.

Updated on: 07 Jan 2019, 12:32 PM

पटना:

पटना हाई कोर्ट ने बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बंगला विवाद पर दायर अपील खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया. चीफ़ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह तेजस्‍वी यादव की अपील पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था. सोमवार को कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया. राज्य सरकार ने तेजस्वी यादव के उपमुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद उन्हे 5 देशरत्न सरकारी बंगला को खाली का आदेश दिया था. इस आदेश को तेजस्वी ने याचिका दायर कर चुनौती दी, लेकिन एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया.

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राज्य के सभी पूर्व के मुख्यमंत्री को जीवन भर के लिये मिले सरकारी आवासों के मामले पर भी पटना हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है. हाई कोर्ट में इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी. चीफ़ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने इस मामले पर खुद संज्ञान लिया है.

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इससे पहले बिहार की राजधानी पटना में दिसंबर के पहले हफ्ते में सरकारी अमला तेजस्‍वी यादव का सरकारी बंगला खाली कराने पहुंचा था. वहां अधिकारियों को आवास के बाहर एक पर्ची चिपकी हुई मिली. पर्ची में लिखा था, मामला कोर्ट में विचाराधीन है. इसलिए बांगला खाली कराने के लिए दबाव न डालें. पर्ची को देखकर अधिकारी असमंजस में पड़ गए. आगे की कार्रवाई के लिए वे आला अफसरों से सलाह लेने लगे. बता दें कि तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री की हैसियत से सरकारी बंगला मिला था और सरकार अब उसे वापस लेना चाहती है. भवन निर्माण विभाग ने खाली कराने को लेकर डीएम को आदेश दे दिया है.