logo-image

तेजप्रताप और एश्वर्या मामले में फैमिली कोर्ट का बड़ा फैसला, 1 महीने का दिया समय

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव अपने बयानों तो कभी अपनी एक्टिविटी को लेकर हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं.

Updated on: 12 Oct 2023, 09:02 PM

highlights

  • तेजप्रताप और एश्वर्या के मामले में सुनवाई
  • कोर्ट ने घरेलू हिंसा को बताया सही
  • तेजप्रताप को दिया 1 महीने का समय

 

Patna:

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव अपने बयानों तो कभी अपनी एक्टिविटी को लेकर हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं. बिहार के पर्यावरण मंत्री तेजप्रताप अपनी शादी को लेकर भी खबरों में बने रहते हैं. 12 मई, 2018 को तेज प्रताप ने एश्वर्या राय से पटना में शाही अंदाज में धूमधाम से हुई थी. यह शादी कुछ महीने ही चली और दोनों का मामला कोर्ट जा पहुंचा. दरअसल, तेजप्रताप की पत्नी एश्वर्या ने मीडिया के सामने लालू परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए.

एश्वर्या ने मीडिया के सामने कहा था कि उनकी सास राबड़ी देवी दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करती हैं. इसके साथ ही एश्वर्या ने घरेलू हिंसा का मामला भी राबड़ी देवी, तेजप्रताप और मीसा भारती पर दर्ज कराया था. पटना के पारिवारिक अदालत में 3 नवंबर, 2019 को एश्वर्या ने भरण पोषण को लेकर भी आवेदन दायर किया था. वहीं, दोनों का तलाक का मामला भी कोर्ट जा पहुंचा. 

यह भी पढ़ें- बक्सर रेल हादसे पर बढ़ा सियासी पारा, मंत्री संजय झा ने केंद्र सरकार को बताया जिम्मेदार

एश्वर्या ने लालू परिवार पर लगाया था प्रताड़ना का आरोप

इतना ही नहीं राबड़ी देवी ने भी अपनी बड़ी बहू एश्वर्या के खिलाफ केस दर्ज कराया था और उस पर हाथ उठाने का आरोप लगाया था. वहीं, ससुराल वालों के खिलाफ एश्वर्या ने महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया और रोत हुए बताया था कि उनकी सास ने उन्हें बिना चप्पल के ही घर से निकाल दिया. 

कोर्ट ने घरेलू हिंसा की बात को किया स्वीकार

मामले में फैमिली कोर्ट ने तेजप्रताप यादव को एक महीने के भीतर अपनी पत्नी एश्वर्या को उसी तरह का वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि एश्वर्या के साथ घरेलू हिंसा हुई है और पटना की फैमिली कोर्ट ने तेजप्रताप को सख्त हिदायत भी दी है कि अब एश्वर्या के साथ किसी प्रकार की घरेलू हिंसा ना हो. वहीं, इस मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबदर को होगी.