लॉकडाउन में भले ही ढील, मगर आम लोगों के लिए पहले जैसे ही लागू रहेंगे नियम- बिहार डीजीपी

इस समय पूरे देश में कोरोनावायरस के कारण लॉकडाउन लागू है. हालांकि कुछ जगहों पर लॉकडाउन में ढील दी गई है.

इस समय पूरे देश में कोरोनावायरस के कारण लॉकडाउन लागू है. हालांकि कुछ जगहों पर लॉकडाउन में ढील दी गई है.

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Dalchand Kumar
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लॉकडाउन में भले ही ढील, मगर आम लोगों के लिए पहले जैसे लागू रहेंगे नियम( Photo Credit : फाइल फोटो)

इस समय पूरे देश में कोरोनावायरस के कारण लॉकडाउन (Lockdown) लागू है. हालांकि कुछ जगहों पर लॉकडाउन में ढील दी गई है. लॉकडाउन में कुछ हद तक छूट बिहार में भी आज से मिली. मगर अचानक की छूट के बाद लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलने लगे हैं, जिसको लेकर अब प्रशासन सख्त है. लॉकडाउन में मिले छूट पर बिहार (Bihar) के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गुप्तेश्वर पांडेय ने साफ कर दिया है कि छूट सिर्फ जरूरी सेवाओं को लेकर दी गई है. अगर इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने कुछ गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है. इसलिए यदि उन गतिविधियों से संबंधित लोग अपने घरों से बाहर आते हैं, तो ऐसे में आम आदमी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वे भी अब अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं. बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, ''चारों ओर बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं. मैं इसे फिर से दोहरा रहा हूं कि आज से किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी गई है. आम आदमी पर 3 मई तक के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा, जैसा आज से पहले था. सभी को घर पर ही रहना है.'

बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. हालांकि इसमें संशोधन के तौर पर केंद्र सरकार ने राज्यों को लॉकडाउन में छूट देने के निर्देश दिए. इसके तहत आज से बिहार में रोजगार से जुड़े कई काम दोबारा शुरू किए गए हैं, इनमें मनरेगा से लेकर सरकारी विभागों का काम भी शामिल है.

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बिहार में आज से लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों पर मालवाहक वाहनों के चालकों के भोजन के लिए ढाबा-होटल भी खोले जा सकते हैं. कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया हैं. हालांकि इस दौरान आम लोगों पर पहले की तरह की लॉकडाउन के नियम लागू रहेंगे.

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