अनंत सिंह को लगा बड़ा झटका, बाहूबली विधायक की विधानसभा सदस्‍यता की गई खत्म

मोकामा के छोटे सरकार कहें जाने वाले अंनत सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. और अब बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्‍यता समाप्‍त कर दी गई है.

मोकामा के छोटे सरकार कहें जाने वाले अंनत सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. और अब बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्‍यता समाप्‍त कर दी गई है.

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Harsh Agrawal
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अनंत सिंह को लगा बड़ा झटका( Photo Credit : फाइल फोटो)

मोकामा के छोटे सरकार कहें जाने वाले अंनत सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. और अब बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्‍यता समाप्‍त कर दी गई है. बता दें उनकी सदस्यता जून से खत्म मानी जाएगी. AK-47 बरामदगी मामले में स्‍पेशल MP-MLA कोर्ट ने उन्‍हें 10 साल की सजा सुनाई थी. उसके बाद अब बिहार विधानसभा की ओर से उनकी सदस्‍स्‍यता समाप्‍त करने की अधिसूचना जारी की गई है. जेल में बंद अनंत सिंह के घर से पुलिस ने AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामद किया था.

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इसके बाद उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज क‍िया गया था. अनंत सिंह चूंकि मोकामा से विधायक थे, इसलिए उनसे जुड़ा केस MP-MLA कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था. बाद में उन्‍हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था. और तभी से अनंत सिंह के खिलाफ  यह मामला चल रहा था. गौरतलब हैं कि विशेष कोर्ट ने 21 जून 2022 को अनंत सिेह के खिलाफ सजा का ऐलान किया था. उन्‍हें 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी.

बिहार सरकार ने अनंत सिंह के खिलाफ चल रहे एके-47 बरामदगी मामले को विशेष कांड की श्रेणी में रखा था. आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया था. अनंत सिंह से जुड़े इस मामले का स्‍पीडी ट्रायल चलाया गया. केस की सुनवाई के दौरान नियुक्त विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिसवालों को कोर्ट में पेश किया था. दूसरी ओर अनंत सिंह की ओर से बचाव पक्ष ने 33 गवाह पेश किए थे. दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने सजा का ऐलान किया था.

अनंत सिंह पिछले तकरीबन 3 साल से पटना के बेउर जेल में बंद हैं. और अनंत सिंह के ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा था. पुलिस ने वहां से एके-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामद किया था. हालांकि, अनंत सिंह इस मामले से बार-बार इनकार करते रहे थे. उनका आरोप था कि उन्‍हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है. हालांकि, कोर्ट ने सबूत और साक्ष्‍यों के आधार पर अनंत सिंह को दोषी करार दिया था.

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकी नाथ दुबे की अदालत ने उन्हें व केयर टेकर सुनील राम को 10-10 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों दोषी पर एक लाख 10 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोनों को एक-एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अदालत ने कहा है कि अभियुक्त ने जितने दिन जेल में बिताया है वह अवधि सजा से घटा दी जाएगी. दोषी अनंत सिंह के अधिवक्ता राम विनय सिंह और नवीन कुमार ने अदालत को बताया कि विधायक बहुत दिनों से बीमार चल रहे है. उम्र का भी हवाला दिया और कम से कम सजा देने की अपील की.  मामले के पीपी ने अदालत से अधिकतम सजा देने की मांग की.  दोनों ओर की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनाई.

Source : Naresh Kumar Bisen

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