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Tamil Nadu: राज्यपाल से छीना अधिकार, अब कुलपतियों की नियुक्ति करेगी राज्य सरकार

तमिलनाडु में राज्य सरकार (Tamil Nadu State Government) ने बड़ा फैसला लिया है. अब विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की ताकत राज्यपाल से ले ली गई है. इस बारे में तमिलनाडु विधानसभा में सोमवार को विधेयक पारित कर दिया गया.

Updated on: 25 Apr 2022, 04:34 PM

highlights

  • तमिलनाडु सरकार का अहम कदम
  • राज्यपाल से छीना कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार
  • अब राज्य सरकार विश्वविद्यालयों में करेगी कुलपतियों की नियुक्ति

चेन्नई:

तमिलनाडु में राज्य सरकार (Tamil Nadu State Government) ने बड़ा फैसला लिया है. अब विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की ताकत राज्यपाल से ले ली गई है. इस बारे में तमिलनाडु विधानसभा में सोमवार को विधेयक पारित कर दिया गया. राज्य सरकार के इस कदम को राज्यपाल की शक्तियों को कम करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि ऐसी व्यवस्था देश के कई राज्यों में है. इस विधेयक का भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायकों ने विरोध किया. तो मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने सदन से वॉकआउट किया. 

जानकारी के मुताबिक, उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी (K Ponmudi) ने तमिलनाडु (Tamil Nadu) विश्वविद्यालय कानून में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया, ताकि राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों में कुलपति (VC) की नियुक्ति करने का अधिकार मिल सके. 

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गुजरात समेत कई राज्यों में पहले से ये व्यवस्था

तमिलनाडु (Tamil Nadu) के मुख्यमंत्री एम के. स्टालिन (Chief Minister MK Stalin) ने ट्विटर पर अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक समेत कई राज्यों में ये व्यवस्था है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल राज्य के 13 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं, उच्च शिक्षा मंत्री प्रो-चांसलर हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कुलपतियों का चयन करने का अधिकार नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा पर 'बड़ा प्रभाव' पड़ा है. उन्होंने कहा कि पहले राज्यपाल द्वारा कुलपति का चयन करने से पहले राज्य सरकार से परामर्श करने की प्रथा थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें बदलाव आया है.

स्टालिन का ट्वीट


खास बात ये है कि विपक्षी दलों में से एक प्रमुख दल पट्टाली मक्कल काची (PMK) ने विधेयक के पक्ष में सरकार का साथ दिया.