IAS अधिकारी को झटका, HC ने गैर इरादतन हत्या मामले में आदेश पर रोक

केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राजधानी स्थित एक निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन को 2019 के एक सड़क दुर्घटना मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया गया था, जिसमें पत्रकार के.एम. बशीर की मौत हो गई थी. यह स्थगनादेश दो माह के लिए है.  निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर अदालत ने वेंकटरमन को नोटिस जारी किया. गौरतलब है कि वेंकटरमन कार की टक्कर से बशीर की मौत हो गई थी.

author-image
IANS
New Update
Road Accident

(source : IANS)( Photo Credit : Twitter )

केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राजधानी स्थित एक निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन को 2019 के एक सड़क दुर्घटना मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया गया था, जिसमें पत्रकार के.एम. बशीर की मौत हो गई थी. यह स्थगनादेश दो माह के लिए है.  निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर अदालत ने वेंकटरमन को नोटिस जारी किया. गौरतलब है कि वेंकटरमन कार की टक्कर से बशीर की मौत हो गई थी.

Advertisment

पुलिस ने कथित तौर पर दुर्घटना के बाद वेंकटरमन को नशे की हालत में पाया था. वेंकटरमन और कार में बैठे वफा फिरोज के खिलाफ संग्रहालय पुलिस, तिरुवनंतपुरम द्वारा मामला दर्ज किया गया था.

इस साल अक्टूबर में निचली अदालत ने वेंकटरमन को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 201 (अपराध किए जाने के साक्ष्य को गायब करना), मोटर की धारा 185 के तहत अपराधों से मुक्त कर दिया था. राज्य द्वारा दायर वर्तमान अपील में कहा गया है कि अदालत ने उसके सामने प्रस्तुत सामग्री पर विचार किए बिना आदेश पारित किया था.

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

Kerala News nn live High Court IAS Officer news nation tv murder Case
      
Advertisment