IND vs BAN: कानपुर टेस्ट मैच से पहले 20 लोगों पर क्यों दर्ज की गई FIR? जानें क्या है पूरा मामला

IND vs BAN Kanpur Test: भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के लिए कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. टीमों को भी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है.

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Roshni Singh
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कानपुर टेस्ट मैच से पहले 20 लोगों पर क्यों दर्ज की गई FIR? (Social Media)

India vs Bangladesh 2nd Test: भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा.  दोनों टीमें दूसरे टेस्ट के लिए कानपुर पहुंच गईं. टीम इंडिया पहला मुकाबला जीतकर पहले  सीरीज में 1-0 की बढ़त ले चुकी है. ऐसे में दूसरा मुकाबला जीतकर रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी. इस टेस्ट मैच को देखते हुए कानपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

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करीब 2000 पुलिसकर्मियों को किया गया तैनात

अपर पुलिस आयुक्त ने कहा कि भारतीय और बांग्लादेश की टीमें जिस होटल में ठहर रही हैं, उसके अंदर और आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. टीमों और VVIP की सुरक्षा के लिए करीब 2,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. ग्रीन पार्क स्टेडियम में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. मैच के लिए स्टेडियम के अंदर और आसपास 1,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. कानपुर टेस्ट मैच से पहले यातायात में भी कुछ बदलाव किए गए हैं.

अधिकारी ने कहा कि वह खुफिया ब्यूरो और राज्य खुफिया एजेंसियों सहित केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहे हैं ताकि हर खतरे से निपटने के लिए जानकारी शेयर की जा सकें. इस दौरान सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि शांति भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति से सख्ती से निपटा जाएगा. इसके अलावा ग्रीन पार्क स्टेडियम और होटल लैंड मार्क को ‘सेक्टर’, ‘जोन’ और ‘सब-जोन’ में विभाजित किया गया है.

स्टेडियम के बाहर हवन कर रहे 20 लोगों पर FIR

ACP हरीश चंदर ने कहा कि कोतवाली पुलिस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध के प्रतीक के रूप में ग्रीन पार्क स्टेडियम के सामने सड़क को अवरुद्ध करके ‘हवन’ आयोजित करने के लिए ‘अखिल भारतीय हिंदू महासभा’ के राकेश मिश्रा समेत 20 सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की है. उन्होंने बताया कि FIR भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 189 (2) (गैरकानूनी सभा), 191 (2) (दंगा), 223 (लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना) और 285 (किसी भी सार्वजनिक रास्ते में किसी व्यक्ति को बाधा पहुंचाना या चोट पहुंचाना) के तहत दर्ज की गई है.

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