सौरव गांगुली को 1.5 करोड़ रुपये के कर मामले में मिली राहत

कस्टम, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी) ने पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को 1.5 करोड़ रुपये के कर मामले में बड़ी राहत दी है.

कस्टम, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी) ने पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को 1.5 करोड़ रुपये के कर मामले में बड़ी राहत दी है.

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Pankaj Mishra
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Sourav Ganguly

sourav ganguly ( Photo Credit : ians)

बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को लेकर इस वक्त एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है. सौरव गांगुली को करीब डेढ़ करोड़ रुपये के कर मामले में राहत मिल गई है. कस्टम, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी) ने पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को 1.5 करोड़ रुपये के कर मामले में बड़ी राहत दी है. कोलकाता की सीईएसटीएटी की एक बेंच ने सौरव गांगुली को यह राहत दी है. बेंच ने मैगजीन के लिए लिखने या टीवी पर एंकरिंग के लिए मिलने वाले मेहनताने के लिए भी टैक्स डिमांड को खारिज कर दिया.

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बेंच ने अपने फैसले में अथॉरिटी को रकम ब्याज सहित वापस लौटने के लिए कहा है. इसके अलावा केस फिर शुरू होने से पहले सौरव गांगुली की ओर से जमा कराई गई 50 लाख रुपये की रकम को भी वापस करने को कहा गया है. अथॉरिटी ने बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली से आईपीएल के ब्रांड प्रोमोशन और मैच खेलने की फीस पर 1.51 करोड़ रुपये सर्विस टैक्स मांगे थे. सौरव गांगुली से इस आधार पर सर्विस टैक्स मांगा गया था कि मैच खेलने के लिए मिलने वाली फीस आईपीएल क्रिकेट मैच खेलने और ब्रांड प्रमोशन करने के लिए दी जाने वाली कंपोजिट फीस है. 

Source : IANS

bcci Sourav Ganguly CESTAT
      
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