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दिल्ली पुलिस ने सट्टेबाज संजीव चावला को मिली जमानत पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

संजीव चावला ने कोरोनो वारयस के आधार पर जमानत याचिका लगाई थी. संजीव चावला को इसी साल फरवरी में ही लंदन से प्रर्त्‍यपण कर लाया गया था.

Updated on: 02 May 2020, 07:55 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने बुकी संजीव चावला को आज 2 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी. कोर्ट ने संजीव चावला को देश न छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है. दिल्ली पुलिस ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है. ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

बताते चलें कि संजीव चावला ने कोरोनो वारयस के आधार पर जमानत याचिका लगाई थी. संजीव चावला को इसी साल फरवरी में ही लंदन से प्रर्त्‍यपण कर लाया गया था. संजीव चावला साल 2000 में 16 फरवरी और 20 मार्च को खेले गए भारत-दक्षिण अफ्रीका के मैच फिक्स करने के लिए दिल्ली पुलिस ने साउथ अफ्रीका टीम के कप्‍तान रह चुके दिवंगत हैंसी क्रोनिए और पांच अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.

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साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हर्शल गिब्स और निकी बोए के फिक्सिंग से जुड़े होने के पर्याप्त सबूत न मिलने पर उनका नाम चार्जशीट से हटा दिया गया था. इस संबंध में 2013 में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी. साल 2000 में खेल जगत को हिला कर रख देने वाले मैच फिक्सिंग कांड के बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान हैंसी क्रोनिए 'जेंटलमेंस गेम' से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया.

संजीव चांवला दिल्ली का व्यापारी था. साल 1996 में व्यापार वीजा पर इंग्लैंड गया था. वर्ष 2005 में संजीव चावला को लंदन की सिटीजनशिप मिल गई थी और वह ब्रिटिश नागरिक हो गया था.