दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक रेस्तरां के मालिक को नोटिस भेजकर गौतम गंभीर के नाम का इस्तेमाल करने पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह नोटिस क्रिकेटर गौतम गंभीर की याचिका पर जारी किया है।
कोर्ट ने कहा है कि रेस्तरां को अपने टैगलाइन में गंभीर के नाम का इस्तेमाल रोकना चाहिए और इस पर कोर्ट में अपना जवाब 20 मार्च देना होगा।
दरअसल क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना नाम इस्तेमाल करने पर एक रेस्तरां-बार के खिलाफ याचिका दायर की थी। गंभीर चाहते हैं कि अदालत पश्चिमी दिल्ली स्थित इस रेस्तरां-बार के टैगलाइन से उनका नाम हटवाए।
गंभीर ने जिस रेस्तरां-बार के खिलाफ शिकायत की है उसके मालिक का नाम भी गौतम गंभीर है। रेस्तरां बार के मालिक का दावा है कि वो अपने नाम पर रेस्तरां-बार चलाते हैं। रेस्तरा-बार के मालिक ने क्रिकेटर गौतम गंभीर के लगाए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था।
मालिक घुंघरू और हवालात नामक के रेस्तरां-बार पंजाबी बाग में चलाते हैं और वो अपने रेस्तरां-बार के साइनबोर्ड पर 'गौतम गंभीर द्वारा संचालित' लिखते हैं।
और पढ़ें: बजट 2018: जानें आखिर महिलाओं की वित्त मंत्री अरुण जेटली से क्या है गुहार
Source : News Nation Bureau