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क्रिकेटर शमी की पत्नी हसीन जहां अब पुलिस के खिलाफ पहुंची कोर्ट, HC ने योगी सरकार से मांगा जवाब

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां की अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है.

Updated on: 03 Jul 2019, 07:48 AM

highlights

  • मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां पहुंची इलाहाबाद हाईकोर्ट
  • अमरोहा पुलिस के खिलाफ दायर की अवमानना याचिका
  • हाईकोर्ट ने राज्यसरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली:

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां की अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है. शमी की पत्नी हसीन जहां ने अमरोहा के दिदौली थाना पुलिस के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है. जिसपर कोर्ट ने अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता संजय सिंह से 18 जुलाई तक याची के आरोपों के संबंध में जानकारी देने को कहा है. हसीन जहां की याचिका पर जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने सुनवाई की.

हसीन जहां का आरोप है कि 28 अप्रैल 2019 को वह अपनी बेटी और मेड के साथ अमरोहा आयी थी. शाम 8.30 बजे एसएचओ देवेंद्र कुमार, अन्य पुलिसकर्मियों के साथ उसके घर पर आए और बात कर चले गए. इसके बाद रात में 12 बजे फिर पुलिसवाले घर पर आए. इस बार वो गाली गौलज करने लगे और बेटी, मेड और उसे जबरन थाने लेकर गई और मेडिकल कराया. इतना ही नहीं रात भर उसे थाने बैठाए रखा.

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हसीन जहां ने यह भी कहा कि यह सब मोहम्मद शमी के कहने पर हुआ. उसने दायर याचिका में कहा है कि पुलिस ने दूसरे दिन 29 अप्रैल 19 को 9.05बजे चालान काटा और उसे गिरफ्तार कर लिया.

याचिकाकर्ता ने पुलिस की कार्रवाई को डीके वसु केस के फैसले का उल्लंघन बताया है. याचिका में एसएचओ देवेंद्र कुमार, केपी सिंह, मुनीर जन जैदी, अमरीश कुमार, पुलिस उपनिरीक्षक संजीव वलियान को पक्षकार बनाया है.