CIC ने BCCI को दिया कड़ा निर्देश, कहा- RTI के दायरे में आना ही होगा

सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने 37 पन्ने के आदेश में कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर से पुष्टि कर दी कि बीसीसीआई देश में क्रिकेट प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिए ‘स्वीकृत’ राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, जिसके पास इसका लगभग एकाधिपत्य है।

सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने 37 पन्ने के आदेश में कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर से पुष्टि कर दी कि बीसीसीआई देश में क्रिकेट प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिए ‘स्वीकृत’ राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, जिसके पास इसका लगभग एकाधिपत्य है।

author-image
vineet kumar1
एडिट
New Update
CIC ने BCCI को दिया कड़ा निर्देश, कहा- RTI के दायरे में आना ही होगा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने सोमवार को आदेश दिया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अब सूचना के अधिकार (RTI) के अंतर्गत काम करेगा और इसकी धाराओं के अंतर्गत देश के लोगों के प्रति जवाबदेह होगा।

Advertisment

आरटीआई मामलों में शीर्ष अपीली संस्था 'सीआईसी' ने इस निष्कर्ष को निकालने के लिए कानून, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट तथा युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की प्रस्तुतियों को देखा कि बीसीसीआई की स्थिति, प्रकृति और काम करने की विशेषताएं आरटीआई प्रावधान की धारा दो (एच) की जरूरी शर्तों को पूरा करती है।

सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने 37 पन्ने के आदेश में कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर से पुष्टि कर दी कि बीसीसीआई देश में क्रिकेट प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिए ‘स्वीकृत’ राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, जिसके पास इसका लगभग एकाधिपत्य है।'

और पढ़ें: IND vs BAN: 3 ऐसे मौके जब आखिरी गेंद पर भारत ने बांग्लादेश के मुंह से छीनी जीत 

आचार्युलू ने कानून के अंतर्गत जरूरी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के तौर पर योग्य अधिकारी नियुक्त करने के लिए अध्यक्ष, सचिव और प्रशासकों की समिति को निर्देश दिया।

उन्होंने आरटीआई प्रावधान के अंतर्गत सूचना के आवेदन प्राप्त करने के लिए बीसीसीआई को 15 दिन के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन तंत्र तैयार करने के निर्देश दिए।

यह मामला उनके समक्ष तब प्रस्तुत हुआ जब खेल मंत्रालय ने आरटीआई आवेदक गीता रानी को संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिन्होंने उन प्रावधानों और दिशानिर्देशों को जानने की मांग की थी, जिसके अंतर्गत बीसीसीआई भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है और देश के लिए खिलाड़ियों का चयन कर रहा है।

और पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पाकिस्तान ने हाफिज को टीम में किया शामिल, आमिर बाहर

उन्होंने कहा, 'बीसीसीआई को आरटीआई प्रावधान के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) के रूप में सूचीबद्ध करना चाहिए। आरटीआई अधिनियम बीसीसीआई और उसके सभी संवैधानिक सदस्य क्रिकेट संघों पर लागू करना चाहिए।'

Source : News Nation Bureau

bcci rti Board of Control for Cricket in India RTI Act Central Information Commission
      
Advertisment