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बीसीसीआई मुख्यालय( Photo Credit : फाइल फोटो)
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के चुनाव अधिकारी एन. गोपालस्वामी ने आठ राज्य ईकाई संघों पर 23 अक्टूबर को मुंबई में होने वाली बीसीसीआई के आगामी बोर्ड चुनाव में भाग लेने से रोक दी है. इस फैसले के पास अब इन संघों के पास मतदान का अधिकार नहीं होगा. चुनाव अधिकारी ने जिन संघों पर रोक लगाई है, उनमें रेलवे, सर्विसेस, इंडियन यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र, मणिपुर और उत्तर प्रदेश शामिल हैं. चुनाव से रोक लगाने वाले सदस्यों के पास अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है.
Tamil Nadu, Haryana, Maharashtra, Manipur and Uttar Pradesh cricket associations do not feature in the final electoral roll for the Board of Control for Cricket in India (BCCI) election scheduled to be held on 23rd October. pic.twitter.com/vlWEclSyZn
— ANI (@ANI) October 10, 2019
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तमिलनाडु क्रिकेट संघ (TNCA) के एक अधिकारी ने बताया, "हम सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं. सिफारिश सीओए द्वारा चुनाव अधिकारी और एमिकस क्यूरी को भेजी गई थी, चूंकि अधिकारी ने कहा है कि हम योग्य नहीं हैं, इसलिए हम कोर्ट में जाएंगे. यह एकमात्र विकल्प बचा है, क्योंकि कोर्ट ने हमें चुनाव कराने की अनुमति दी है और कहा है कि अयोग्यता परिषद के सदस्यों पर लागू नहीं होती है."
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बीसीसीआई के निर्वाचन अधिकारी एन गोपालस्वामी द्वारा अंतिम मतदाता सूची जारी करने के बाद एजीएम में भाग लेने वालों पर स्थिति स्पष्ट हो गई. प्रशासकों की समिति (COA) ने बुधवार को ही सूचित किया है कि तमिलनाडु क्रिकेट संघ (TNCA), हरियाणा क्रिकेट संघ (HCA) और महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (MCA) के संविधान, बीसीसीआई के नए पंजीकृत संविधान के अनुसार नहीं हैं, इसलिए इन तीन संघों को 23 अक्टूबर को मुंबई में होने वाले बीसीसीआई चुनाव में भाग लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी.
Source : आईएएनएस