दिल्ली में फिर से लागू होगी पुरानी आबकारी नीति, दिल्ली सरकार का यू-टर्न
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेट्री की एक रिपोर्ट के जवाब में मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.
highlights
- दिल्ली में एक अगस्त से पुरानी आबकारी नीति फिर से लागू
- नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था
- हर जोन में औसतन 26 से 27 शराब की दुकानें खुलने थे
नई दिल्ली:
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से पुरानी आबकारी नीति को बहाल करने का फैसला लिया है. दिल्ली में एक अगस्त से पुरानी आबकारी नीति फिर से चालू होने जा रही है. पिछले साल नई आबकारी नीति लागू की गई थी. दिल्ली के राज्यपाल ने नई आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. सीबीआई जांच के बाद केजरीवाल सरकार ने यू टर्न लिया है. लेकिन नई आबकारी नीति पर विवाद अभी ठंडा नहीं पड़ा है.
दरअसल, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेट्री की एक रिपोर्ट के जवाब में मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. दिल्ली के चीफ सेक्रेट्री ने आठ जुलाई को यह रिपोर्ट एलजी को सौंपी थी, जिसमें कहा गया है कि नई आबकारी नीति के तहत शराब लाइसेंसधारियों को पोस्ट टेंडर गलत लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर जीएनसीटीडी एक्ट 1991, व्यापार नियमों का लेनदेन (TOBR) 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुख्य रूप से टॉप लेवल के पॉलिटिकल द्वारा फाइनेंशियल क्विड प्रो क्वो का संकेत है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसौदिया ने ही फाइनल किया. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निविदाएं दिए जाने के बाद भी शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित वित्तीय सहायता दी गई, इससे राजकोष को भारी नुकसान हुआ. चीफ सेक्रेट्री की इस रिपोर्ट को उपाज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों को भेजा गया है.
दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति
दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली (Delhi) को 32 जोन में बांटा गया था, जिसके लिए 849 लाइसेंस आवंटित किए गए थे. इस तरह हर जोन में औसतन 26 से 27 शराब की दुकानें (Liquor Shops) खुल रही थीं. एक जोन में 8 से 9 वार्ड शामिल किए गए थे. इस तरह हर इलाके में आसानी से शराब उपलब्ध हो रही थी. अभी तक 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 फीसदी निजी हाथों में थीं लेकिन इस नीति के बाद 100 फीसदी दुकाने निजी हाथों में चली गई थीं.
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नई आबकारी नीति के मुताबिक, दिल्ली में शाराब पीने की कानूनी उम्र सीमा 25 वर्ष से घटकर 21 वर्ष कर दी गई थी. अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर संचालित स्वंतत्र दुकान और होटल पर 24 घंटे शराब की बिक्री हो रही थी. शराब की दुकान कम से कम 500 वर्ग फीट में ही खुल रही थी. पहले अधिकांश सरकारी दुकानें 150 वर्ग फीट में थी, जिनका काउंटर सड़क की तरफ होता था.
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