Know Your Rights: इन परिस्थितियों में आपको नहीं गिरफ्तार कर सकती पुलिस, जानें अपने अधिकार
कानून ने आपको कई ऐसे अधिकार दिए हुए हैं जिसके अंतर्गत पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है. अगर पुलिस ने कानून तोड़ा तो खुद पुलिस पर भी कार्रवाई हो सकती है.
highlights
- इन परिस्थितियों में पुलिस नहीं कर सकती किसी को गिरफ्तार.
- महिला को गिरफ्तार करने के लिए होता है समय.
- गिरफ्तार होने के बाद 24 घंटों से ज्यादा नहीं रख सकती पुलिस लॉक अप में.
नई दिल्ली:
Know Your Right when Police Arrest You: वैसे तो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो आपको अपने अधिकार जानना जरूरी हो जाता है. अक्सर ऐसे मौकों पर देखा गया है कि पुलिस आम नागरिकों को बेवजह परेशान करती है. इस समय किसी के लिए भी परेशान होना जायज हो जाता है. लेकिन अगर आप अपना अपने अधिकार के जानते हैं तो पुलिस भी आपको छूने से डरेगी.
दरअसल कानून ने आपको कई ऐसे अधिकार दिए हुए हैं जिसके अंतर्गत पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है. अगर पुलिस ने कानून तोड़ा तो खुद पुलिस पर भी कार्रवाई हो सकती है.
यह भी पढ़ें: LPG सिलेंडर फटने पर कंपनी देती है लाखों का क्लेम, जानें अपने अधिकार
बता दें कि अगर पुलिस किसी को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार करती है तो यह न सिर्फ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21और 22 में दिए गए मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है. मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर पीड़ित पक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है.
1. CRPC की धारा 50 (1) के तहत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होता है. बिना कारण बताए किसी को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस पर भी कार्रवाई हो सकती है.
2.CRPC की धारा 57 के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं ले सकती है. अगर पुलिस किसी को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना चाहती है तो उसको सीआरपीसी की धारा 56 के तहत मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी और मजिस्ट्रेट इस संबंध में इजाजत देने का कारण भी बताएगा.
3. CRPC की धारा 50(A) के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह अपनी गिरफ्तारी की जानकारी अपने परिवार या रिश्तेदार को दे सके. अगर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है तो पुलिस अधिकारी को खुद इसकी जानकारी उसके परिवार वालों को देनी होती है.
4. Arrest Memo में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से भी हस्ताक्षर करवाना होगा.
यह भी पढ़ें: योगी जी! कैसे सुधरेगी कानून व्यवस्था जब, पुलिसकर्मी ही काफी नहीं है
5. CRPC की धारा 41 बी के मुताबिक पुलिस को Arrest Memo तैयार करना होगा, जिसमें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की रैंक, गिरफ्तार करने का टाइम और पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त प्रत्यक्षदर्शी के हस्ताक्षर होते हैं.
6. CRPC की धारा 54 में कहा गया है कि अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मेडिकल जांच कराने की मांग करता है, तो पुलिस उसकी मेडिकल जांच (Medical Test) कराएगी. मेडिकल जांच कराने से फायदा यह होता है कि अगर आपके शरीर में कोई चोट नहीं है तो मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि हो जाएगी और यदि इसके बाद पुलिस कस्टडी में रहने के दौरान आपके शरीर में कोई चोट के निशान मिलते हैं तो पुलिस के खिलाफ आपके पास पक्का सबूत होगा. मेडिकल जांच होने के बाद आमतौर पर पुलिस भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं करती है.
7. कानून के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की हर 48 घंटे के अंदर मेडिकल जांच होनी चाहिए.
8. किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को वर्दी में होना चाहिए और उसकी नेम प्लेट में उसका नाम साफ-साफ लिखा होना चाहिए.
9. CRPC की धारा 41D के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह पुलिस जांच के दौरान कभी भी अपने वकील से मिल सकता है. साथ ही वह अपने वकील और परिजनों से बातचीत कर सकता है.
यह भी पढ़ें: World Consumer Rights Day: अपने हक को समझें, बनें जागरूक उपभोक्ता
10. CRPC की धारा 55 (1) के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल पुलिस और रखना होगा.
11. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराधों के मामले में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट देखने का अधिकार होगा. हालांकि कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी गंभीर अपराध के मामले में पुलिस बिना वारंट दिखाए भी गिरफ्तार कर सकती है.
12. जहां तक महिलाओं की गिरफ्तारी की बात करें तो CRPC की धारा 46(4) कहती है कि किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है हालांकि अगर किसी परिस्थिति में किसी महिला को गिरफ्तार करना ही पड़ता है तो इसके पहले एरिया मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी.
यह भी पढ़ें: जानें अपने अधिकार: दुकानदार नहीं ले सकता थैले के Extra पैसे
13. CRPC की धारा 46 के मुताबिक महिला को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार करेगी. किसी भी महिला को पुरुष पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं करेगा.
14. अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति गरीब है और उसके पास पैसे नहीं है तो उनको मुफ्त में कानूनी मदद दी जाएगी यानी उसको फ्री में वकील मुहैया कराया जाएगा.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
-
GT vs CSK Dream11 Prediction : गुजरात और चेन्नई के मैच में ये हो सकती है बेस्ट ड्रीम11 टीम, इसे चुनें कप्तान
-
PBKS vs RCB : बेंगलुरु ने जीत का 'चौका' लगाकर पंजाब को किया बाहर, RCB की प्लेऑफ की उम्मीद बरकरार
-
PBKS vs RCB : शतक से चूके कोहली, पटीदार और ग्रीन की तूफानी पारी, बेंगलुरु ने पंजाब को दिया 242 रनों का लक्ष्य
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Rohini Vrat 2024: रोहिणी व्रत पर अक्षय तृतीया का महासंयोग, आज से इन राशियों की होगी चांदी!
-
Girl Names Inspired By Maa Lakshmi: देवी लक्ष्मी पर रखें अपनी बिटिया का नाम, यहां है 50 नामों की लिस्ट
-
Swapna Shastra: गलती से भी किसी के साथ शेयर न करें ये 4 सपने, वरना हो जाएगा बहुत बड़ा नुकसान!
-
Yamunotri Dham Yatra: यमुनोत्री धाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो यहां जाने पूरी डिटेल