मणिपुर में कोरोना के 14 नए मामले, कुल मामले बढ़कर 20 हुए
ग्लोबल टेनिस क्रिकेट लीग : पहली अंतरराष्ट्रीय टेनिस बॉल लीग शारजाह में होगी आयोजित
राजा रघुवंशी हत्याकांड : शिलांग पुलिस ने सोनम के व्यवहार की जुटाई जानकारी
बांग्लादेश : राजनीतिक दलों ने सुधारों पर 'राष्ट्रीय सहमति आयोग' के साथ चर्चा की
उत्तराखंड को डिजिटल राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
अमेरिकी लक्ष्यों को पूरा करने पर केंद्रित है डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान : जेडी वेंस
ईरान-इजराइल संघर्ष से बिहार की राजनीति तक न्यूज नेशन लेकर आया 10 बड़े अपडेट्स
राजस्थान के भरतपुर जिले में वज्रपात से दो लोगों की मौत
IND vs ENG: इस खिलाड़ी को इंग्लैंड में करना होगा कमाल, फ्लॉप होते ही टीम इंडिया से पत्ता कटना तय

जानें अपने अधिकार: मकान मालिक नहीं काट सकता है किराएदार के घर की बिजली और पानी

मकान मालिक बिना किराएदार की अनुमति के अंदर उसकी प्रॉपर्टी में प्रवेश नहीं कर सकता है। साथ ही किसी भी सूरत में किराएदार की बिजली और पानी बंद नहीं कर सकता है।

मकान मालिक बिना किराएदार की अनुमति के अंदर उसकी प्रॉपर्टी में प्रवेश नहीं कर सकता है। साथ ही किसी भी सूरत में किराएदार की बिजली और पानी बंद नहीं कर सकता है।

author-image
saketanand gyan
एडिट
New Update
जानें अपने अधिकार: मकान मालिक नहीं काट सकता है किराएदार के घर की बिजली और पानी

भारत में आम तौर पर देखा जाता है कि मकान मालिक अपने किराएदारों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। आए दिन मकान मालिकों के मनमाने रवैये और नाजायज किराये की मांग से किराएदार शोषण का शिकार होते हैं।

Advertisment

यह इसलिए भी होता है क्योंकि किराएदार अपने हक को ही नहीं जानते हैं। दरअसल जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के मकान को तय राशि का भुगतान कर एक तय समयअवधि के लिए लेता है, तो वह किराएदार कहलाता है।

बता दें कि कुछ मुख्य नियमों को छोड़कर सभी राज्यों में किराएदार के लिए अलग-अलग नियम बने हुए हैं, जिसके तहत उन्हें संरक्षण प्राप्त होते हैं।

किराएदारों को मकान किराए पर लेने पर निजता का अधिकार भी मिलता है। इसका मतलब है कि मकान मालिक बिना किराएदार की अनुमति के अंदर उसकी प्रॉपर्टी में प्रवेश नहीं कर सकता है।

मकान मालिक नहीं कर सकता बिजली और पानी बंद

किराएदार द्वारा किराया नहीं देने पर या लेट देने या किसी और कारण से मकान मालिक अक्सर बिजली और पानी काट देने की धमकी देते हैं, जबकि यह पूरी तरह से गैरकानूनी है। मकान मालिक किसी भी सूरत में किराएदार की बिजली और पानी बंद नहीं कर सकता है।

किराए पर लेने से पहले जानें घर की स्थिति

किसी भी किराएदार को कोई भी प्रॉपर्टी किराए पर लेने से पहले उसकी पूरी स्थिति को जानने का हक होता है। अगर मकान मालिक किसी तरह की गलत जानकारी देकर आपको धोखा देता है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

और पढ़ें: जानें अपने अधिकार: पीएम और प्रेसिडेंट ऑफिस भी हैं 'सूचना का अधिकार' कानून के दायरे में

एग्रीमेंट है सबसे जरूरी

किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले एग्रीमेंट जरूर करना चाहिए। एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं इन्हें पहले जानिए इसके बाद ही आप एग्रीमेंट करवाएं।

लीज एग्रीमेंट- इस तरह के एग्रीमेंट में प्रतिबंधात्मक किराया नियंत्रण कानून के तहत किराएदारों और मकान मालिकों के हक की सुरक्षा की जाती है। इसमें किराए की राशि विधायी या न्यायिक सरकार द्वारा तय किया जाता है।

लीज और लाइसेंस एग्रीमेंट- यह लीज एग्रीमेंट से पूरी तरह से अलग है। इस तरह का एग्रीमेंट पूरी तरह से मकान मालिक और किराएदार की आपसी समझौतों पर निर्भर करता है। इस तरह के एग्रीमेंट में किराएदारी का एग्रीमेंट 11 महीने के लिए होता है।

जानिए मकान किराए से लेने से पहले क्या जानना है जरूरी...

  • किराएदारी एग्रीमेंट की एक कॉपी रखने का अधिकार
  • भरपाई का अधिकार: मकान मालिक से किराएदार मकान में कोई भी टूट-फूट को ठीक कराने पैसे ले सकता है
  • लीज एग्रीमेंट के खत्म होने पर मकान मालिक को किराएदार के लिए डिपॉजिट मनी को वापस करना ही होता है।

और पढ़ें: जानें अपने अधिकार: यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा देना रेलवे की ज़िम्मेदारी

HIGHLIGHTS

  • किराएदारों को मकान किराए पर लेने पर निजता का अधिकार भी मिलता है
  • मकान मालिक किसी भी सूरत में किराएदार की बिजली और पानी बंद नहीं कर सकता है

Source : Narendra Hazari

Landlord Know Your Rights rent agreement tenant legal rights tenant right individual rights consumer rights
      
Advertisment