रेप सर्वाइवर्स के लिए 'टू-फिंगर टेस्ट' क्या है?सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों किया बैन?
शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने कहा,
highlights
- टू-फिंगर टेस्ट को अक्सर कौमार्य परीक्षण भी कहा जाता है
- यह परीक्षण ज्यादातर बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में प्रचलित था
- महिलाओं को फिर से पीड़ित करता है टू-फिंगर टेस्ट
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में सोमवार को टू-फिंगर टेस्ट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, जो कई बार बलात्कार और यौन उत्पीड़न से बचे लोगों पर किया जाता है. शीर्ष अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि इस परीक्षण को करने वाले को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने कहा कि यह खेदजनक है कि बलात्कार पीड़ितों पर दो उंगलियों का परीक्षण अभी भी किया जाता है. बलात्कार के एक मामले में दोषसिद्धि के लिए सुनवाई के दौरान परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने क्या कहा?
शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने कहा, "इस अदालत ने बलात्कार या यौन उत्पीड़न के मामलों में दो अंगुलियों के परीक्षण के उपयोग को बार-बार खारिज किया है. तथाकथित परीक्षण का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और यह बलात्कार से बचे लोगों की जांच करने का एक आक्रामक तरीका है."
फैसले को पढ़ते हुए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आगे कहा, “इसके बजाय यह महिलाओं को फिर से पीड़ित और पुन: पीड़ित करता है. टू-फिंगर टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए. ” उन्होंने परीक्षण से जुड़े पितृसत्तात्मक अर्थ को भी नोट किया.
सुप्रीम कोर्ट ने आज दो उंगलियों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि "यह एक गलत धारणा पर आधारित है कि एक यौन सक्रिय महिला का बलात्कार नहीं किया जा सकता है. सच्चाई से कुछ भी दूर नहीं हो सकता." अदालत ने यह भी कहा कि यह इस धारणा को बढ़ावा देता है कि बलात्कार के आरोप वाली महिला पर सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह यौन रूप से सक्रिय है.
रेप सर्वाइवर्स पर किया जाने वाला टू-फिंगर टेस्ट क्या है?
टू-फिंगर टेस्ट को अक्सर कौमार्य परीक्षण भी कहा जाता है और इसका उद्देश्य एक महिला की योनि की मांसपेशियों की शिथिलता की जांच करना है, मुख्य रूप से यह जांचना कि वह यौन रूप से सक्रिय है या नहीं. यह परीक्षण बलात्कार पीड़िताओं पर उनके आरोपों की "पुष्टि" करने के लिए किया जाता है.
टू-फिंगर टेस्ट एक डॉक्टर द्वारा किया जाता है, जो रेप सर्वाइवर की वेजाइनल कैनाल में दो उंगलियां डालता है ताकि उसकी मांसपेशियों की शिथिलता की जांच की जा सके और यह निर्धारित किया जा सके कि वह यौन रूप से सक्रिय है या नहीं. यह टेस्ट यह जांचने के लिए भी किया जाता है कि महिला का हाइमन बरकरार है या नहीं.
सरकारों द्वारा प्रतिबंधित किए जाने से पहले यह परीक्षण ज्यादातर बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में प्रचलित था, हालांकि कुछ अधिकारियों ने अभी भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से पहले इसकी वैधता बनाए रखी थी.
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