ED के छापों के बीच घर में कितना रख सकते हैं सोना और नगदी, जानें प्रूफ न देने पर कितनी सजा?
जांच एजेंसी आपके घर से ज्यादा मात्रा में सोना जब्त करती है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 तहत IT अधिकारियों के पास अधिकार है कि वह उसके सोर्स के बारे में जानकारी मांग सकते हैं.
highlights
- FEMA कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 5 साल तक सजा
- विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोना रख सकती है
- अविवाहित महिला 250 ग्राम तक सोना रख सकती है
नई दिल्ली:
इस समय देश में प्रवर्तन निदेशालय की खासी चर्चा है. एजेंसी ने कुछ राजनेताओं के ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें करोड़ों रुपये मिले. आमतौर पर भारतीय समाज में बैंक का प्रचलन बाद में हुआ.अधिकांश लोग लंबे समय से अपनी कमाई का कुछ हिस्सा घर पर कैस के रूप में भी रखते रहे हैं. लेकिन कम से कम पिछले तीन दशक से घर पर नकदी या महंगे सोने -चांदी के जेवरात नहीं रखते. पैसा और जेवरात अब बैंक में रखा जाता है. कुछ जरूरी काम भर का कैस ही लोग घर में रखते हैं. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मारे गए छापे में शिवसेना नेता संजय राउत के घर से 11 लाख, और अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ रुपये मिले. घर में कैस रखने का नियम है. तय सीमा से अधिक रखने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. ऐसे में सवाल उठता है कि एक व्यक्ति या एक परिवार कितना पैसा और सोना रख सकते हैं.
घर में हम कितना पैसा रख सकते हैं?
देश का कोई भी आम व्यक्ति अपने घर में जितना चाहे पैसा रख सकता है, लेकिन इन पैसों का सोर्स पक्का पता होना जरूरी है. लेकिन छापे के दौरान घर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में मिले भारी नकदी को जांच एजेंसी जब्त कर लेती है. इसके बाद आप को यह सिद्ध करने का मौका दिया जाता है कि यह आपका और वैध तरीके से कमाया गया धन हैं. अगर जांच में आपके घर से जब्त पैसे का आप हिसाब नहीं दे पाते हैं तो आपको 137% तक जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा 26 मई 2022 से देश में लागू होने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT के नए नियम मुताबिक एक साल के अंदर कोई व्यक्ति कैश में 20 लाख रुपए से ज्यादा लेन-देन भी नहीं कर सकता है.
घर में कितना सोना रख सकते हैं?
भारतीय समाज में महिलाएं को सोना-चांदी के आभूषण बहुत प्रिय है. हर महिला के कुछ सोने-चांदी के कुछ जेवरात जरूर रहते हैं. भारतीय समाज में शादी-ब्याह से लेकर हर तरह के पर्व-त्योहार में सोना खरीदने की परंपरा है. ऐसे में सरकार ने कागज या प्रूफ नहीं होने पर भी तय मात्रा में घर में सोना रखने की छूट दी है. कोई भी विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोना रख सकती है. अविवाहित महिला 250 ग्राम तक सोना रख सकती है. विवाहित पुरुष 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं. अविवाहित पुरुष 100 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकते हैं. आप चाहें तो कितना भी सोना अपने घर में रख सकते हैं. बस आपके पास घर में रखे सोने का प्रूफ यानी सबूत होना जरूरी है.
घर में ज्यादा सोना मिलने पर कौन से कागजात दिखाने होते हैं?
जांच एजेंसी आपके घर से ज्यादा मात्रा में सोना जब्त करती है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 तहत IT अधिकारियों के पास अधिकार है कि वह उसके सोर्स के बारे में जानकारी मांग सकते हैं. इसके तहत मुख्यत: 3 में से किसी भी तरह के कागजात दिखाने होते हैं.. पहला, आपने सोना खरीदा है तो आपको इससे जुड़े कागजात दिखाने होते हैं. दूसरा, परिवार से सोना मिला है तो फैमली सेटलमेंट से जुड़े कागजात दिखाने होते हैं. तीसरा, आपको गिफ्ट में सोना मिला है तो इससे जुड़े गिफ्ट डीड दिखाने होते हैं.
अवैध पैसा या सोना मिलने पर एजेंसियां क्या कार्रवाई करती हैं
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विराग गुप्ता का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट और ED तीनों जांच एजेंसियों को अवैध, बेनामी या गैरकानूनी सोना, संपत्ति या पैसे को अलग-अलग कानून के तहत जब्त करने का अधिकार है. अगर ED की बात करें तो उसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी PMLA 2002 के तहत अवैध या बेनामी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है. कस्टम डिपार्टमेंट का मामला है तो कस्टम एक्ट के तहत तस्करी से अर्जित धन या संपत्ति जब्त करने का हक है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने का अधिकार होता है.
अवैध पैसा और सोना पाए जाने पर कितनी सजा ?
PMLA एक्ट 2002 को 2005 में पूरे देश में लागू किया गया था. इस कानून में अब तक 3 बार संशोधन किए गए हैं. इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है. यही नहीं इस कानून के तहत एजेंसियां आरोपियों की संपत्ति को कुर्क और जब्त कर सकती है.
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FEMA कानून के तहत दोषी पाए जाने पर कुछ मामलों में 5 साल तक सजा का प्रावधान है. इसके अलावा जितनी अवैध संपत्ति पाई जाती है उसका तीन गुना तक जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आय से ज्यादा संपत्ति जब्त किए जाने पर दोषियों को 4 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी है.
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