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दोषसिद्धि के बाद आजम खान की रामपुर सीट 'खाली', क्या होगा उपचुनाव?

अब सवाल ये है कि क्या रामपुर विधानसभा में उपचुनाव होंगा? या आजम खान अपनी अयोग्यता को पलट सकते हैं?  यदि उपचुनाव हुआ तो क्या सपा सीट को बचा पायेगी?

Updated on: 29 Oct 2022, 06:41 PM

highlights

  • आजम खान पर खटानगरिया गांव में एक जनसभा में भड़काऊ भाषण देने का मामला  
  • आजम खान रामपुर सदर विधानसभा सीट से रिकॉर्ड 10वीं बार जीत हासिल की थी
  • आजम खान को उच्च न्यायालय से राहत मिलने की संभावना नहीं है

नई दिल्ली:

समाजवादी पार्टी के फायरब्रांड नेता आजम खान को रामपुर एमपी-एमएलए अदालत ने दो दिन पहले खान को 2019 के अभद्र भाषा के मामले में दोषी ठहराया था और उसे तीन साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय ने  आजम खान को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की. यूपी विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे ने बताया कि विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया है. उन्होंने कहा, "अदालत द्वारा पारित फैसले के कारण अयोग्यता के परिणामस्वरूप यूपी विधानसभा सचिवालय द्वारा एक रिक्ति की घोषणा की गई है."  

आजम खान के विधानसभा सदस्यता गंवाने के बाद अब रामपुर विधानसभा सीट रिक्त हो गई है. अब सवाल ये है कि क्या नवीनतम विकास के साथ, रामपुर विधानसभा में उपचुनाव होंगा? या आजम खान अपनी अयोग्यता को पलट सकते हैं?  यदि उपचुनाव हुआ तो क्या सपा सीट को बचा पायेगी?

स्वचालित अयोग्यता, और 2013 एससी आदेश

विधानसभा के सूत्रों ने कहा कि अदालत द्वारा दो साल से अधिक की सजा के बाद खान को स्वत: अयोग्य घोषित हो गए. एक अधिकारी ने कहा, "चुनाव आयोग को भी रिक्ति के बारे में सूचित कर दिया गया है."

इस बीच, दुबे ने स्पष्ट किया कि राज्य विधानसभा ने मौजूदा सदस्यों को अयोग्य नहीं ठहराया है. “हम (एक मौजूदा सदस्य) को अयोग्य घोषित नहीं करते हैं, हम केवल (संबंधित सीट की) रिक्ति की घोषणा करते हैं. अयोग्यता पहले ही अदालत के आदेश द्वारा की जा चुकी थी." 

जबकि खान ने फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए आठ दिनों का अनुरोध किया, जो कि जुलाई 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, एक अपील एक मामले में दोषी ठहराए गए सांसद या विधायक की अयोग्यता को नहीं रोकती है यदि मामले में दो साल से अधिक की सजा होती है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जिसमें कहा गया था कि सांसदों और विधायकों को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल से अधिक की सजा सुनाई जाने पर तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (4) को उलट दिया, जो उन्हें अयोग्यता से बचाती थी. अगर उन्होंने तीन महीने के भीतर अपील दायर की.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, किसी को भी दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा "ऐसी सजा की तारीख से" अयोग्य घोषित कर दी जाती है और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है.

इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान सिंह चौहान ने कहा, "ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने और दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा के बाद, एक विधायक या सांसद राज्य विधानसभा या संसद की सदस्यता खो देता है." 

इसी तरह के एक मामले में नवंबर 2021 में, अयोध्या के गोसाईगंज निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप उर्फ ​​'खब्बू तिवारी' को एक विशेष अदालत द्वारा 29 साल पुराने फर्जी मार्कशीट मामले में पांच साल की सजा सुनाए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

आजम खान के पास क्या है कानूनी उपाय

सपा ने इस कदम को "तानाशाही का सबूत" कहा है. सपा के एक वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आईपी सिंह ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना "दबाव में झुक गए."

उन्होंने कहा, 'जल्दबाजी में उन्होंने दस बार के विधायक आजम खान साहब की सदस्यता रद्द करने का फैसला किया. कि (उन्हें) अपील दायर करने का समय नहीं दिया गया, तथाकथित लोकतंत्र में तानाशाही का प्रमाण है. उन्होंने कहा, "आपको इस देश में अब न्याय नहीं मिल सकता है."

और आजम खान को उच्च न्यायालय से राहत मिलने की संभावना नहीं है. यदि किसी नेता को दोषसिद्धि के बाद अयोग्य घोषित किया जाता है, तो राज्य विधानसभा एक रिक्ति की घोषणा करती है, और कानूनी विशेषज्ञ अगली कार्रवाई पर फैसला करेंगे यदि उनकी सजा को उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया जाता है.

क्या है आजम के खिलाफ केस?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  के अप्रैल 2019 में एक चुनावी सभा के दौरान रामपुर में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ आजम खान ने गंभीर आरोप लगाए थे.  

2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान, खान पर मिलक कोतवाली क्षेत्र के खटानगरिया गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण देने के लिए मामला दर्ज किया गया था. खान के बयान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा धोखाधड़ी के एक मामले में अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद खान को इस साल की शुरुआत में जेल से रिहा किया गया था. उन्होंने करीब दो साल जेल में बिताए.

सपा नेता पर भ्रष्टाचार और चोरी समेत करीब 90 मामले हैं

आजम खान रामपुर सदर विधानसभा सीट से रिकॉर्ड 10वीं बार जीत हासिल की थी. विधायक बनने के बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया. इस साल जून में, भाजपा के घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी से रामपुर संसदीय सीट पर कब्जा कर लिया, अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को एक उपचुनाव में 42,000 से अधिक मतों से हराया.

लोधी ने सपा उम्मीदवार मोहम्मद असीम रजा को हराया था, जो पार्टी नेता आजम खान के करीबी माने जाते हैं, जो 2019 में निर्वाचन क्षेत्र से जीते थे. उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव के बाद आजम खान के इस्तीफे के कारण उपचुनाव की आवश्यकता थी.