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निर्भया के गुनहगारों को कल भी नहीं हो पाएगी फांसी, यहां समझें पूरा मामला

निर्भया के गुनहगारों को कल मंगलवार को भी फांसी नहीं हो पाएगी. आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुनहगार पवन की क्‍यूरेटिव याचिका खारिज कर दी. साथ ही कोर्ट ने अक्षय की दया याचिका के आधार को सुनवाई योग्‍य नहीं माना.

Updated on: 02 Mar 2020, 07:52 PM

नई दिल्‍ली:

निर्भया के गुनहगारों (Nirbhaya Convicts) को कल मंगलवार को भी फांसी नहीं हो पाएगी. आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुनहगार पवन की क्‍यूरेटिव याचिका खारिज कर दी. साथ ही कोर्ट ने अक्षय की दया याचिका के आधार को सुनवाई योग्‍य नहीं माना. उसके बाद पवन की ओर से दया याचिका दायर कर दी गई है. कानूनन, कोई भी याचिका पेंडिंग रहने के बीच फांसी की सजा अमल में नहीं लाई जा सकती. इस लिहाज से पवन की दया याचिका अभी पेंडिंग है और कल तो फांसी होनी मुमकिन नहीं दिखती. गुनहगारों के लिए राहत की एक बात और है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार, दया याचिका खारिज होने के 14 दिन बाद ही फांसी दी जा सकती है. यह बात भी गुनहगारों के पक्ष में जाती है.

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ऐसे समझें याचिकाओं का झोल
निर्भया केस में फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना और फैसला बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चारों गुनहगारों की क्‍यूरेटिव याचिका दायर करने का विकल्‍प अब खत्‍म हो गया है. तीन गुनहगारों की दया याचिका भी खारिज की जा चुकी है. अब केवल एक गुनहगार पवन की दया याचिका ही पेंडिंग है. लिहाजा फांसी की सजा को अभी अमल में नहीं लाया जा सकता. दया याचिका खारिज होने के बाद भी गुनहगारों को 14 दिन तक फंदे पर नहीं लटकाया जा सकता. इस तरह देखा जाए तो गुनहगारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के बीच अब केवल पवन की दया याचिका ही बाधा है. दया याचिका खारिज होने के 14 दिन बाद गुनहगारों को फंदे पर लटकने से कोई नहीं बचा सकता.

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सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट में आज क्‍या हुआ
पटियाला हाउस कोर्ट (ट्रायल कोर्ट) ने सोमवार को जो अर्जी खारिज की, उसमें अक्षय की ओर से दया याचिका दायर करने का आधार था कि उसकी पहली दया याचिका अधूरी थी. इसलिए उसने दूसरी दया याचिका दायर की. वही पवन की अर्जी का आधार था कि उसकी सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव अर्जी पेंडिंग है, लिहाजा फांसी नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने अक्षय की दूसरी दया याचिका के हवाले को नहीं माना और पवन की चूंकि आज सुबह क्यूरेटिव खारिज हो गई, इसलिए वो भी दलील खारिज हो गई. यानी कोर्ट ने अभी तक अपने पास उपलब्ध लिखित रिकॉर्ड के मुताबिक दोषियों की फांसी टालने की अर्जी खारिज कर दी है. हालांकि अब गुनहगारों के वकील और तिहाड़ जेल अथॉरिटी ट्रायल कोर्ट को लिखित में बताएंगे कि पवन ने क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद दया याचिका दायर कर दी है तो कोर्ट को फिर कल के लिए जारी डेथ वारंट पर रोक लगानी पड़ेगी.

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डेथ वारंट कैंसिल करने की अर्जी
उधर, गुनहगार पवन के वकील एपी सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी देकर डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग की है. उनकी दलील है कि पवन ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई है. पटियाला हाउस कोर्ट में दोपहर 2 बजे इस मामले की सुनवाई होगी. हालांकि, निर्भया की मां का दावा है कि कल ही दोषियों की फांसी होगी.