Twitter Takedown Case: ट्विटर पर ₹50 लाख का जुर्माना! कर्नाटक HC ने खारिज की याचिका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्विटर की केंद्र सरकार के आपत्तिजनक अकाउंट और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है...
नई दिल्ली:
ट्विटर को कोर्ट ने लगाई फटकार! खबर कर्नाटक उच्च न्यायालय की है, जिसने Twitter Takedown Case में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को ट्विटर की तरफ से दायर याचिका खारिज कर दी है. दरअसल इस याचिका में ट्विटर ने केंद्र सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें प्लेटफॉर्म पर कुछ आपत्तिजनक अकाउंट और ट्वीट्स को ब्लॉक कर दिया गया था. साथ ही ट्विटर का कहना था कि केंद्र को उन ट्विटर हैंडल के मालिकों को नोटिस जारी करना चाहिए था. वहीं जवाब में कोर्ट ने केंद्र की वकालत करते हुए कहा कि सरकार के पास ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करने की शक्ति है. साथ ही ट्विटर पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
गौरतलब है कि ट्विटर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय नेसूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत जारी किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश को सही बताया है. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्विटर की याचिका खारिज करते हुए सरकार के पास ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करने की शक्ति का समर्थन किया है. न सिर्फ इतना, बल्कि कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफोर्म ट्विटर पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने कहा है कि कंपनी को ये जुर्माना अगले 45 दिनों के भीतर भरना होगा. साथ ही बताया कि ये जुर्माना राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के खाते में जाएगा.
यहां जानें पूरा मामला...
दरअसल ट्विटर ने जून 2022 में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ट्वीट्स, अकाउंट्स और यूआरएल को हटाने को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. इसके लिए ट्विटर ने उच्च न्यायालय में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा जारी किए गए टेक डाउन आदेशों के खिलाफ याचिका दायर की थी. इस याचिका में ट्विटर की तरफ से कहा गया था कि केंद्र द्वारा ट्वीट्स, अकाउंट्स और यूआरएल को हटाने से पूर्व केंद्र की तरफ से उन ट्विटर हैंडल के मालिकों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए था.
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