तेलंगाना सरकार ने शनिवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को देखते हुए राज्य में 2 जनवरी तक रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगा दी है।
तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया है, जिसमें सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, राज्य ने नए साल के जश्न पर प्रतिबंध नहीं लगाया है।
आदेश में कहा गया है कि लोगों की मंडली से जुड़े अन्य कार्यक्रमों को तीन शर्तो के अधीन अनुमति दी जाएगी। आयोजकों को कार्यक्रम स्थल पर शारीरिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी, बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं देनी होगी और प्रवेश स्थल पर आईआर थर्मामीटर/थर्मल स्कैनर की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को स्कैन किया जा सके।
उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह त्योहारों और नए साल के जश्न के दौरान कोरोनावायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को देखते हुए प्रतिबंध लगाए। कोर्ट ने सरकार से तीन दिन के भीतर आदेश जारी करने को कहा था।
अदालत के आदेश तेलंगाना द्वारा ओमिक्रॉन मामलों में बढ़ोतरी की सूचना के एक दिन बाद आया है। 22 दिसंबर को ओमिक्रॉन के 14 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य की संख्या 38 हो गई है।
शासनादेश ने यह भी स्पष्ट किया कि अप्रैल में जारी सार्वजनिक स्थानों पर लोगों द्वारा मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाने के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
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Source : IANS