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File photo- Getty Image
पाकिस्तान की एक अदालत ने भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की 2013 में हत्या के मामले में मुकदमे की कार्यवाही में अदालत के समक्ष हाजिर नहीं होने पर एक शीर्ष पुलिस अधिकारी के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। डॉन के मुताबिक, 'अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को सेंट्रल जेल कोट लखपत के उप अधीक्षक के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया।'
बार-बार समन के बावजूद अधिकारी अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे थे।
रिपोर्ट में कहा गया, 'अधिकारी के आचरण पर ध्यान देते हुए न्यायाधीश ने जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया और लाहौर सीसीपीओ को उप अधीक्षक की 17 फरवरी को उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।'
सरबजीत के साथी कैदियों आमिर तंबा और मुदस्सर पर आरोप है कि इन्होंने कोट लखपत जेल में मई 2013 में सरबजीत की जलाकर हत्या कर दी थी। इन पर हत्या का अभियोग लगाया गया है।
Source : IANS