मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दरों में कमी का दौर जारी है, यही कारण है कि अनलॉक की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। अब धार्मिक स्थलों में छह लोग तक एक साथ पूजा पाठ कर सकेंगे।
गृह विभाग द्वारा जारी किए गए नवीन दिशानिर्देशों के मुताबिक सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल एवं कॉलेज खोले जाने के संबंध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जा रहे हैं। फिलहाल स्कूल एवं कॉलेज बंद रहेंगे। समस्त कोचिंग संस्थान बंद रहेंगें। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे।
सभी धार्मिक पूजा स्थल खुल सकेंगे, किन्तु एक समय में छह से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकोल का पालन करना होगा।
समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। इसके अलावा वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकोल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी रेस्टोरेंट एवं क्लब पूरी क्षमता के साथ प्रोटोकाल का पालन करते हुए रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे।
नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम संख्या 100 हो सकेंगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व देना आवश्यक होगा। अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी। इसके अलावा अलावा किसी भी स्थान पर छह से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
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Source : IANS