उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के ओमिक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाने के निर्णय के एक दिन बाद, नोएडा में गौतमबुद्धनगर प्रशासन ने इसे लागू करने का फैसला किया है। जिले में पहले से ही धारा 144 लागू करने के अलावा कई अन्य उपाय भी शामिल हैं।
यह आदेश 25 दिसंबर से 31 जनवरी, 2022 तक लागू रहेगा। इससे पहले 1 दिसंबर को धारा 144 को हटा दिया गया था।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी ने आदेश में कहा, उक्त अवधि के दौरान, कई प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, जिसके लिए प्रशासन को उन्हें सुचारू रूप से संचालित करने की तैयारी करनी होगी।
उन्होंने आगे कहा कि दिसंबर और जनवरी के महीनों के दौरान कई अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी होगी।
इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए द्विवेदी ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत नए प्रतिबंध जारी किए।
प्रतिदिन रात 11 बजे से शनिवार से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जो भी अपने घरों से बाहर निकलेंगे, तो सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना 31 जनवरी तक अनिवार्य होगा, जबकि बंद स्थानों में विवाह कार्यों में केवल 200 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी।
गाइडलाइंस के मुताबिक, आदेश की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Source : IANS