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बंगाल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी

बंगाल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी

Updated on: 29 Oct 2021, 12:15 AM

कोलकाता:

पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डब्ल्यूबीपीसीबी) ने राज्य में दिवाली और अन्य त्योहारों पर रात आठ बजे से दो घंटे तक फूंकी जाने वाली हरी आतिशबाजी को छोड़कर सभी तरह की आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है।

निर्देश में उल्लेख किया गया है कि राज्य में केवल हरे पटाखे बेचे जा सकते हैं और ऐसे पटाखों को फोड़ने की अनुमति दो घंटे - रात 8 बजे के बीच दी जाएगी। और रात 10 बजे - दिवाली के दौरान और छठ पूजा पर दो घंटे के लिए सुबह 6-8 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे तक।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.