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सीजीएचएस लाभार्थियों को 31 अक्टूबर तक दवा खरीदकर प्रतिपूर्ति पाने की अनुमति

सीजीएचएस लाभार्थियों को 31 अक्टूबर तक दवा खरीदकर प्रतिपूर्ति पाने की अनुमति

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IANS
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India pharma

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुरानी बीमारियों के लिए दवाएं प्राप्त करने वाले सीजीएचएस लाभार्थियों को पहले दवा खरीदने और फिर इसके बाद इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति दी है।

मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक सर्कुलर में कहा कि पुरानी बीमारियों के लिए दवाएं प्राप्त करने वाले सीजीएचएस लाभार्थियों को 31 जुलाई तक सीजीएचएस चिकित्सा अधिकारियों और अन्य अधिकृत कर्मियों के पर्चे के आधार पर दवाएं खरीदने का विकल्प प्रदान किया गया है, भले ही उनके पास सीजीएचएस से गैर-उपलब्धता प्रमाणपत्र न हो।

हालांकि, इसे पहले से ही कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कोविड-19 महामारी और सक्रिय मामलों में वृद्धि को देखते हुए विस्तार की मांग की गई थी। अब इसी के मद्देनजर, ऐसी दवाओं का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि सीजीएचएस वेलनेस सेंटर चालू हैं और लाभार्थियों के पास बाजार से खरीदने के बजाय सामान्य अभ्यास के अनुसार केंद्रों से दवाएं लेने का विकल्प भी है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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