उत्तर प्रदेश के जेल विभाग ने राज्य में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कैदियों से उनके परिजनों को मिलने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।
विभाग ने कोविड-19 के कारण 24 मार्च 2020 को कैदियों से उनके जानकारों से मिलने पर रोक लगाई थी। इसके बाद 16 अगस्त को उन्हें जेल के कैदियों से मिलने की अनुमति दी थी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने विचाराधीन और दोषियों दोनों के लिए कोविड-19 के टेस्ट और टीकाकरण के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि जेलों के अंदर मास्क पहनने और सेनिटाइजेशन जैसे सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि नए कैदियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाना चाहिए और सभी सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि अदालत परिसर में विचाराधीन कैदियों की कम उपस्थिति के प्रयास किए जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कोविड की स्थिति सामान्य होने तक कैदियों के बीच कम संपर्क होने की स्थिती सुनिश्चित करने को कहा है।
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Source : IANS