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एप्पल ने 9 दिसंबर तक ऐप स्टोर पर बाहरी भुगतान विकल्पों का उपयोग करने का दिया निर्देश

एप्पल ने 9 दिसंबर तक ऐप स्टोर पर बाहरी भुगतान विकल्पों का उपयोग करने का दिया निर्देश

Updated on: 10 Nov 2021, 01:55 PM

सैन फ्रांसिस्को:

अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने एप्पल को निर्देश दिया है कि डेवलपर्स को 9 दिसंबर तक ऐप स्टोर पर बाहरी भुगतान विकल्पों के लिंक जोड़ने दिया जाए।

यह आदेश एपिक गेम्स बनाम एप्पल एंटीट्रस्ट मुकदमे में मंगलवार की देर रात कैलिफोर्निया में आया, जिसे पिछले साल फोर्टनाइट डेवलपर द्वारा दायर किया गया था और जो इस साल परीक्षण के लिए गया था।

द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल का प्रस्ताव न्यायालय के निष्कर्षों के एक चयनात्मक पढ़ने पर आधारित है और निषेधाज्ञा का समर्थन करने वाले सभी निष्कर्षों की उपेक्षा करता है।

हालांकि एप्पल ने उस मुकदमे को काफी हद तक जीत लिया, लेकिन यूएस डिस्ट्रिक्ट जज यवोन गोंजालेज रोजर्स ने ऐप स्टोर पर इन-ऐप खरीदारी पर प्रतिबंध के संबंध में फोर्टनाइट का पक्ष लिया।

एप्पल अटॉर्नी मार्क पेरी ने कहा, यह पहली बार होगा जब एप्पल ने डिजिटल सामग्री के लिए ऐप में लाइव लिंक की अनुमति दी है। इंजीनियरिंग, आर्थिक, व्यापार और अन्य मुद्दों का पता लगाने में महीनों लगेंगे।

एप्पल के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया, एप्पल का मानना है कि इस मामले में सभी अपीलों का समाधान होने तक किसी भी अतिरिक्त व्यावसायिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम इन परिस्थितियों के आधार पर नौवें सर्किट को रुकने के लिए कहना चाहते हैं।

एपिक गेम्स एंटीट्रस्ट मामले पर पहले के 10 सितंबर, 2021 के फैसले ने एप्पल को अब डेवलपर्स को अपने ऐप और उनके मेटाडेटा बटन, बाहरी लिंक, या अन्य कॉल टू एक्शन को शामिल करने से रोकने का आदेश दिया।

एप्पल ने एपिक गेम्स द्वारा किए गए 10 में से 9 दावों में जीत हासिल की, जबकि एक पर उसे हार का सामना करना पड़ा।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.