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आंध्र सरकार कोविड मानदंडों का उल्लंघन करने वाली वाणिज्यिक संस्थाओं को दंडित करेगी

आंध्र सरकार कोविड मानदंडों का उल्लंघन करने वाली वाणिज्यिक संस्थाओं को दंडित करेगी

Updated on: 12 Jul 2021, 05:15 PM

अमरावती:

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य भर में सुबह छह बजे से रात दस बजे तक एक समान रूप से कोविड कर्फ्यू में ढील दी है। साथ में ये चेतावनी भी दी है कि कोविड मानदंडों का उल्लंघन करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जिसमें 2-3 दिनों के लिए बंद करना शामिल है।

सोमवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया, कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें 2-3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को महामारी की स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की जिसमें ये निर्णय लिए गए।

कोविड की रोकथाम के उपायों को सख्ती से लागू करने के हिस्से के रूप में, सरकार मास्क पहने लोगों पर 100 रुपये का जुर्माना लगाएगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों सहित सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है।

आंध्र प्रदेश ने कोविड मानदंडों का उल्लंघन करने वाले लोगों और संस्थाओं पर फोटोग्राफिक साक्ष्य की रिपोर्ट करने के लिए लोगों के लिए एक समर्पित व्हाट्सएप नंबर बनाया है।

बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बाहर निकलने पर मास्क पहनना और समूहों में न आना अनिवार्य है।

बाजार समितियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी ग्राहकों को मास्क पहनना सुनिश्चित करें।

मंगलवार से सुबह 6 बजे तक अगली सूचना तक रात 10 बजे से आठ घंटे तक कर्फ्यू रहेगा।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.