बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर रात में कर्फ्यू लगाने के निर्णय के एक दिन बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इसे 18 जनवरी तक के लिए टाल दिया है।
रात का कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे से अब 18 जनवरी से 31 जनवरी तक लागू रहेगा।
उपमुख्यमंत्री अल्ला नानी ने कहा कि इस सप्ताह तीन दिनों तक चलने वाले संक्रांति उत्सव के साथ, राज्य सरकार ने लोगों के लिए असुविधा से बचने के लिए आदेश को संशोधित करने का फैसला किया है।
संक्रांति आंध्र प्रदेश में एक प्रमुख त्योहार है और पूरे राज्य और बाहर के लोग अपने मूल स्थानों के लिए अपने परिवारों के साथ इसे मनाते हैं।
कर्फ्यू के आदेशों के साथ लागू होने वाले कोविड प्रतिबंधों पर सरकारी आदेश के अनुसार, स्वास्थ्य, बिजली, संचार, पानी और स्वच्छता सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अदालतों, सार्वजनिक परिवहन स्टेशनों पर लोगों सहित आपातकालीन सेवाओं, वैध यात्रा टिकट वालों के लिए अपवाद बनाए गए हैं।
हालांकि, मास्क पहनना सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिसमें चूक करने वालों पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। दुकानें और प्रतिष्ठान जो मास्क नियम को सुनिश्चित नहीं करते हैं, अपराध की गंभीरता के आधार पर 10,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है।
दुकानों और शॉपिंग मॉल में कोविड प्रोटोकॉल लागू करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं कि 200 से अधिक लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर और 100 लोगों को घर के अंदर इकट्ठा होने की अनुमति न हो।
सिनेमाघरों में शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक सीटें खाली छोड़ी होगी। सभी सिनेमा प्रेमियों को मास्क पहनना अनिवार्य है।
सरकारी आदेश के अनुसार मंदिरों और पूजा स्थलों में शारीरिक दूरी और मास्क बनाए रखना चाहिए।
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Source : IANS