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मोबाइल IMEI नंबर से छेड़छाड़ अब गैरकानूनी, होगी तीन साल की जेल

सरकार ने मोबाइल के IMEI नंबर में छेड़छाड़ को दंडनीय अपराध बना दिया है जिसमें दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है।

Updated on: 25 Sep 2017, 02:39 PM

नई दिल्ली:

सरकार ने मोबाइल के IMEI नंबर में छेड़छाड़ को दंडनीय अपराध बना दिया है जिसमें दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है।

पिछले काफी समय से ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि कुछ लोग मोबाइल IMEI नंबर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ऐसा शायद इसलिए भी किया जाता है ताकि किसी भी दूसरे व्यक्ति के  फोन से कुछ संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। ज्यादातर मामलों में फोन चोरी होने के बाद ऐसा किया जाता है, ताकि फोन का पता न लगाया जा सके।

अब किसी भी मोबाइल के अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (IMEI) नंबर में जानबूझकर छेड़खानी करना, बदलाव करना या उसे मिटाना अवैध है। नए नियम को मोबाइल उपकरण पहचान संख्या में छेड़छाड़ निरोधक नियम 2017 नाम दिया गया है।

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इस बीच दूरसंचार विभाग एक नयी प्रणाली भी लागू कर रहा है जिसके तहत किसी भी नेटवर्क के खोए गए और चोरी हुए मोाबइल की सभी सेवाएं बंद की जा सकेंगी भले ही उसके सिम या आईएमईआई नंबर को बदल दिया जाए।