मोदी सरकार की ड्रोन नीति : खुलेगा नौकरियों का पिटारा, दिसंबर से मिलेंगे लाइसेंस

ड्रोन (Drone) को लेकर सरकार ने अपनी नीति साफ कर दी है। तय किया गया है कि इसी साल दिसंबर से ड्रोन के लिए कमर्शियल लाइसेंस देना शुरू किया जाएगा।

ड्रोन (Drone) को लेकर सरकार ने अपनी नीति साफ कर दी है। तय किया गया है कि इसी साल दिसंबर से ड्रोन के लिए कमर्शियल लाइसेंस देना शुरू किया जाएगा।

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vinay mishra
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मोदी सरकार की ड्रोन नीति : खुलेगा नौकरियों का पिटारा, दिसंबर से मिलेंगे लाइसेंस

ड्रोन का फाइल फोटो

ड्रोन (Drone) को लेकर सरकार ने अपनी नीति साफ कर दी है। तय किया गया है कि इसी साल दिसंबर से ड्रोन के लिए कमर्शियल लाइसेंस देना शुरू किया जाएगा। एक बार ड्रोन का कारोबार शुरू हुआ तो इससे नौकरियों के बड़े अवसर सामने आएंगे। इसका इस्‍तेमाल खेती से लेकर शहरों में ऊंची बिल्‍डिंगों में किया जा सकेगा। इसके व्‍यापक इस्‍तेमाल से नौकरियाें का खजाना खुलने की संभावना है।

drone pilot बनने की ये होंगी शर्तें

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Drone पायलट बनने के लिए न्‍यूनतम उम्र 18 साल होना चाहिए। इसके अलावा केवल दसवीं पास भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अंग्रेजी का व्‍यवहारिक ज्ञान जरूरी है। जो लोग इन शर्तों को पूरा करेंगे उनको ड्रोन पायलट का लाइसेंस मिल सकता है।

कैसे करना होगा अप्‍लाई

इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ऐप लाने जा रहा है। इस ऐप के जरिए अप्लाई करना होगा। ऐप से ही पता चल जाएगा कि इजाजत मिली है या नहीं। अगर इजाजत मिलेगी तभी आप ड्रोन चला सकेंगे।

400 फीट ऊंचाई का रहेगा प्रतिबंध

सरकार के नियम के मुताबिक ड्रोन को अधिकतम 400 फीट तक उड़ाया जा सकेगा। लेकिन ड्रोन आपको दिखते रहना चाहिए। मतलब ड्रोन को ऐसी जगह पर फिलहाल भेजने की इजाजत नहीं होगी जो पायलट की आंखों के रेंज से बाहर हो।

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भार के हिसाब से तय होगी कैटेगरी

250 ग्राम से कम भार वाले ड्रोन को नैनो ड्रोन की श्रेणी में रखा गया है। इस ड्रोन को उड़ाने के लिए सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। लेकिन स्मॉल, मीडियम एवं लार्ज ड्रोन के पायलट को सरकारी ऐप पर अपना पंजीयन कराना होगा। 250 ग्राम से अधिक भार वाले सभी ड्रोन को पंजीयन कराना होगा और उड़ाने के लिए लाइसेंस लेना होगा।

ई-कॉमर्स कंपनियों को अभी करना होगा इंतजार

फिलहाल ई-कॉमर्स कंपनियां सामान पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्‍तेमाल नहीं कर पाएंगी। हालांकि कई ई-कामर्स कंपनियां ड्रोन से सामान की डिलिवरी का प्लान बना रही है, लेकिन फिलहाल उनको अभी इंतजार करना होगा।

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जानें ड्रोन उड़ाने से जुड़ी 7 बातें

1. अभी ड्रोन से पिज्‍जा भेजने की इजाजत नहीं होगी

2. प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन इजाज़त नही होगी।

3. किसी की पर्सनल प्रिवेसी को बाधित करने की इजाजत नहीं होगी।

4. अगर नियमों का उल्‍लंघन किया तो आईपीसी के तहत केस चलेगा।

5. नैनो ड्रोन के लिए 50 फ़ीट तक ऊंचा उड़ाने की इजाज़त

6. सिविल एविएशन ने 23 ऐसी जगहों को चिन्हित किया है जहां ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

7. नई नीति के मुताबकि ड्रोन को पांच वर्गों में वर्गीकृत किया गया। 250 ग्राम या उससे कम वजन के ड्रोन को नैनो कैटेगरी में रखा जाएगा। वहीं 250 ग्राम से 2 किलोग्राम वजन के ड्रोन को माइक्रो में, वहीं 2 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम वजन के ड्रोन को मिनी कैटेगरी में रखा गया है। 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम वजन के ड्रोन को स्मॉल या छोटे ड्रोन के कैटगरी में रखा जाएगा, वहीं 150 किलोग्राम से ज्यादा वजन के ड्रोन को बड़े ड्रोन की कैटेगरी में रखा गया है।

Source : News Nation Bureau

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